Advertisement
पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने राज्यपाल से की 5 बकाया बिलों को मंज़ूरी देने की मांग
भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे पहले राज्यपाल के साथ हुई उनकी बातचीत के दौरान राज्यपाल ने जून 2023 में स्पीकर द्वारा बुलाए गए विशेष विधानसभा सत्र की प्रामाणिकता पर संदेह जताया था, इसी कारण अभी तक बिलों को मंज़ूरी नहीं दी गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 नवंबर को अदालत में सुनाए गए आदेशों में 19-20 जून और 20 अक्तूबर, 2023 को हुई पंजाब विधानसभा की बैठकों को जायज ठहराया गया है। इस कारण 5 बिल जो विधानसभा द्वारा जायज तौर पर पास किए गए थे, राज्यपाल के पास मंज़ूरी के लिए लम्बित पड़े हैं।
भगवंत सिंह मान ने बताया कि इन बिलों में सिख गुरूद्वाराज़ (संशोधन) बिल, 2023, पंजाब पुलिस (संशोधन) बिल, 2023, पंजाब ऐफीलेटिड कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) (संशोधन) बिल, 2023, पंजाब यूनिवर्सिटीज कानून (संशोधन) बिल, 2023 और पंजाब राज्य विजीलैंस कमीशन (रिपील) बिल, 2022 शामिल हैं।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
Advertisement
चंडीगढ़
पंजाब से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement