Orders for action against the then Tehsildar and guilty policemen in case of action on objectionable comments on social media.-m.khaskhabar.com
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Oct 16, 2024 5:51 am
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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर कार्रवाई के मामले में तत्कालीन तहसीलदार व दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के आदेश

khaskhabar.com : शुक्रवार, 16 फ़रवरी 2024 6:10 PM (IST)
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर कार्रवाई के मामले में तत्कालीन तहसीलदार व दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के आदेश
बूंदी। बूंदी में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने के मामले में कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दर्ज निगरानी याचिका सेशन न्यायालय ने स्वीकार कर ली। इस मामले में जिला जज दिनेश कुमार गुप्ता ने गलत कार्रवाई करने के आरोपी तत्कालीन तहसीलदार व दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है।

प्रकरण के अनुसार सिंधी कॉलोनी बूंदी निवासी मुकेश माधवानी ने सेशन न्यायालय में निगरानी याचिका पेश की थी। यह याचिका तहसीलदार बूंदी के द्वारा प्रकरण संख्या 449 /2023 राजस्थान राज्य बनाम मुकेश माधवानी मामले में 5 अप्रैल 2023 को पारित आदेश के खिलाफ पेश की थी। प्रकरण के मुताबिक मुकेश माधवानी ने फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड की थी, जिससे राजपूत समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। इस पर समाज की ओर से शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में मुकेश माधवानी को गिरफ्तार कर रिहा किया गया था। इस कार्रवाई के खिलाफ मुकेश माधवानी ने निगरानी याचिका पेश की।

याचिका पर सुनवाई के बाद सेशन न्यायालय ने तत्कालीन तहसीलदार के आदेश को अपास्त कर दिया और तहसीलदार के खिलाफ कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाने का आदेश दिया। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई को 29 फरवरी 2024 को न्यायालय को अवगत कराने काे कहा है।

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