One-time settlement scheme: Borrower gets interest waiver of Rs 56.85 lakh in a 28-year-old case-m.khaskhabar.com
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एकमुश्त समझौता योजनाः 28 साल पुराने प्रकरण में ऋणी को मिली 56.85 लाख की ब्याज की छूट

khaskhabar.com: शनिवार, 27 सितम्बर 2025 7:03 PM (IST)
एकमुश्त समझौता योजनाः 28 साल पुराने प्रकरण में ऋणी को मिली 56.85 लाख की ब्याज की छूट
जालोर। भूमि विकास बैंक जालोर की शाखा-सांचौर के 28 वर्ष पुराने ऋणी सांचौर के पुर ग्राम निवासी भीखाराम पुत्र कालूराम विश्नोई की कुल मांग राशि 78 लाख 23 हजार थी। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना वर्ष 2025-26 योजनान्तर्गत केवल 21 लाख 37 हजार जमा करवाने पर इन्हें 56 लाख 85 हजार की अवधिपार ब्याज में छूट प्राप्त हुई साथ ही नो-डयूज प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भूमि भी रहन मुक्त करवाई गई। ऋणी भीखाराम के पुत्र गणपतलाल ने कहाकि इस योजना के कारण ही मेरे पिता द्वारा लिया गया कर्ज मैं चुका पाया हूं। जिस पर ऋणी भीखाराम ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए बैंक के समस्त बकाया रहे ऋणियों से भी अपील की कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितार्थ अच्छी योजना लागू की गई है जिसका समस्त बकाया रहे ऋणियों को लाभ लेना चाहिए। बैंक के सचिव एवं उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लागू मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजनान्तर्गत जालोर बैंक ने 26 सितम्बर को संपूर्ण प्रदेश में सर्वाधिक वसूली 1 करोड़ 61 लाख करके नया कीर्तिमान बनाया है एवं योजना प्रारंभ से अब तक बैंक के 1174 ऋणियों ने 6 करोड़ 80 लाख जमा करवाकर 13 करोड़ 16 लाख की ब्याज में छूट प्राप्त की है।
योजना की अन्तिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। उन्होंने समस्त बकाया ऋणियों से अपील की हैं कि वे अपना बकाया ऋण जमा करवाकर योजनान्तर्गत मिलने वाली अवधिपार ब्याज की छूट का अधिक से अधिक लाभ उठावें। इस संबंध में बैंक से संपर्क कर बकाया ऋण जमा करवा सकते हैं।

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