हरियाणा में अब अवैध गर्भपात की दवा बेचने पर होगी सख़्ती ,जेल जाने की आ सकती नौबत

अभी तक की व्यवस्था में एमटीपी किट बेचना तब तक अपराध नहीं माना जाता था, जब तक कि सबूत न मिले कि इसका इस्तेमाल गर्भपात के लिए किया जा रहा है। इस कमजोरी को देखते हुए कई दुकानदार खुलेआम यह दवा बेच रहे थे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में भी एमटीपी किट की अवैध बिक्री पर सख्त सजा का कोई सीधा उल्लेख नहीं था - केवल मामूली जुर्माना या छोटी सजा दी जाती थी।
हाल ही में फर्जी ग्राहक बनाकर छापेमारी की गई, कई मामलों में लोग पकड़े भी गए, लेकिन ढीले कानून के कारण वे जल्दी ही छूट गए। सरकार अब इस उदार व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश कर रही है और अपराधियों को आसानी से बच निकलने से रोकने के लिए एक बड़ा कानूनी संशोधन पारित कर रही है।
यह फैसला न केवल कानून से जुड़ा है, बल्कि बेटियों की भविष्य की सुरक्षा से भी जुड़ा है। इस बदलाव को लागू करना हरियाणा में लिंगानुपात को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।
सरकार के इस कदम से न केवल कठोर दंड का रास्ता खुलेगा, बल्कि समाज को यह स्पष्ट संकेत भी जाएगा कि अब बेटियों के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं होगा।
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