Noida DM moves Supreme Court in Akriti Chaudhary case, challenges High Court verdict-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Oct 16, 2026 5:20 am
Location
 
   राजस्थान और हरियाणा सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त
Advertisement

आकृति चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं नोएडा डीएम, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

khaskhabar.com: रविवार, 13 सितम्बर 2026 4:10 PM (IST)
आकृति चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं नोएडा डीएम, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
नोएडा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा आकृति चौधरी के खिलाफ एनएसए लगाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गौतमबुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि उनकी पर्सनल सैलरी से 5 लाख रुपए का मुआवजा वसूला जाए और वो मुआवजा डीयू की स्टूडेंट आकृति चौधरी को दिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीयू की छात्रा आकृति चौधरी की एनएसए के तहत हिरासत को गैरकानूनी बताया था। दरअसल, अप्रैल 2026 में नोएडा में हुए मजदूरों के आंदोलन के दौरान आकृति चौधरी को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन पर एनएसए लगा दिया गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन में कथित भूमिका को लेकर आकृति चौधरी पर एनएसए लगाए जाने के फैसले की कड़ी आलोचना की थी। अदालत ने हिरासत के आधार को सिर्फ अनुमान पर आधारित और पर्याप्त सामग्री के अभाव वाला पाया था।
कोर्ट ने कहा था कि 5 लाख रुपए का मुआवजा उनकी हिरासत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की सैलरी से वसूला जाए। इसमें गौतमबुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम और अन्य अधिकारी शामिल हैं। हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई को "उपहास के योग्य" बताते हुए संबंधित अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड में अदालत की नाराजगी दर्ज करने का भी निर्देश दिया था।
इससे पहले 9 सितंबर को आकृति चौधरी की एनएसए हिरासत रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया था।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत की बेंच को बताया था कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की जाएगी। अब राज्य सरकार के बाद नोएडा डीएम ने भी इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

Advertisement
Khaskhabar.com Facebook Page:
Advertisement
Advertisement