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शामलाती 28 एकड़ ज़मीन नाम करने के मामले में नायब तहसीलदार और सेवामुक्त पटवारी गिरफ़्तार

बठिंडा। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने गुरूवार को बलविन्दर सिंह नायब तहसीलदार सरदूलगढ़ और जगजीत सिंह जग्गा पटवारी (सेवामुक्त) को भ्रष्टाचारा के माामले में गिरफ़्तार किया है।
ब्यूरो के
प्रवक्ता ने बताया कि साल 2017 में दर्ज विजिलेंस पड़ताल संबंधी जांच के दौरान यह सामने आया कि बलविन्दर सिंह नायब तहसीलदार सरदूलगढ़ (अब कानूगो) और जगजीत सिंह अब पटवारी राजस्व हलका सेमां द्वारा राजस्व रिकार्ड में फेरबदल करके गाँव सेमां, तहसील नथाणां ज़िला बठिंडा की करीब 28 एकड़ शामलात ज़मीन में प्राइवेट व्यक्तियों को मालिक और ख़ुदकाश्त बना दिया गया।
पटवारी द्वारा कानूगो बलविन्दर सिंह के साथ मिलीभगत करके वर्ष 2005-06 की जमाबंदी में प्राइवेट व्यक्तियों को काश्तकार से मालिक बना दिया। बाद में इन लोगों ने यह शामलात ज़मीन गिरवी रखकर बैंकों से लाखों रुपए के कर्ज़े हासिल किए।
उन्होंने बताया कि उक्त दोनों मुलजिमों को सबूत सामने आने पर इस मुकद्दमे में दोषी नामज़द करके गिरफ़्तार कर लिया है। इस केस में उक्त शामलात की ज़मीन के नाजायज बने मालिकों को भी बतौर दोषी नामज़द किया गया है।
मुलजिमों के खि़लाफ़ विजीलेंस ब्यूरो थाना बठिंडा रेंज में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून और भारतीय दंडावली के अंतर्गत मुकद्दमा दर्ज करके अगली कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
प्रवक्ता ने बताया कि साल 2017 में दर्ज विजिलेंस पड़ताल संबंधी जांच के दौरान यह सामने आया कि बलविन्दर सिंह नायब तहसीलदार सरदूलगढ़ (अब कानूगो) और जगजीत सिंह अब पटवारी राजस्व हलका सेमां द्वारा राजस्व रिकार्ड में फेरबदल करके गाँव सेमां, तहसील नथाणां ज़िला बठिंडा की करीब 28 एकड़ शामलात ज़मीन में प्राइवेट व्यक्तियों को मालिक और ख़ुदकाश्त बना दिया गया।
पटवारी द्वारा कानूगो बलविन्दर सिंह के साथ मिलीभगत करके वर्ष 2005-06 की जमाबंदी में प्राइवेट व्यक्तियों को काश्तकार से मालिक बना दिया। बाद में इन लोगों ने यह शामलात ज़मीन गिरवी रखकर बैंकों से लाखों रुपए के कर्ज़े हासिल किए।
उन्होंने बताया कि उक्त दोनों मुलजिमों को सबूत सामने आने पर इस मुकद्दमे में दोषी नामज़द करके गिरफ़्तार कर लिया है। इस केस में उक्त शामलात की ज़मीन के नाजायज बने मालिकों को भी बतौर दोषी नामज़द किया गया है।
मुलजिमों के खि़लाफ़ विजीलेंस ब्यूरो थाना बठिंडा रेंज में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून और भारतीय दंडावली के अंतर्गत मुकद्दमा दर्ज करके अगली कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
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