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मोगा पुलिस की लापरवाही : छात्रा से छेड़छाड़ मामले में हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंपा, 25 नवंबर को SPH को तलब
पीड़िता के वकील नवीन गोयल ने बताया कि 19 अप्रैल को छात्रा से छेड़छाड़ की घटना के बाद पुलिस ने चार युवकों पर मामला दर्ज किया था, लेकिन गिरफ्तारी की बजाय, पुलिस ने आरोपियों का पक्ष लेते हुए केस की जांच अपने चुने हुए अधिकारी से करवा कर मामले को समाप्त करने का प्रयास किया। 7 अक्टूबर को एएसआई बूटा सिंह ने सीजेएम कोर्ट में केस रद्द करने की कैंसलेशन रिपोर्ट दाखिल की, जबकि हाईकोर्ट ने इस मामले की स्थिति रिपोर्ट 14 अक्टूबर को पेश करने का आदेश दिया था। इस लापरवाही पर हाईकोर्ट ने मोगा पुलिस को फटकार लगाई और मामले को सीबीआई को सौंप दिया।
अब 25 नवंबर को हाईकोर्ट ने मोगा के SPH को रिकॉर्ड सहित अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं, और इसी तारीख को सीबीआई से भी लिखित में जवाब मांगा गया है।
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