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पत्नी और बच्ची की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

khaskhabar.com: रविवार, 22 जून 2025 1:18 PM (IST)
पत्नी और बच्ची की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास
इटावा। इटावा जनपद की अदालत ने पत्नी और मासूम बच्ची की हत्या के दोषी पाए गए एक अभियुक्त पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला पांच साल पुराना है, जिसमें अभियुक्त ने अपनी पत्नी और बेटी को चलती ट्रेन से धक्का देकर हत्या कर दी थी। जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी कुंदन राय चौधरी अपनी पत्नी पुरोबी गांगुली और बेटी शालिनी के साथ दिल्ली से पटना जा रहा था। यात्रा के दौरान जब ट्रेन फफूंद रेलवे स्टेशन (जनपद औरैया) के पास पहुंची, तभी कुंदन ने पहले से रची गई साजिश के तहत पत्नी और बच्ची को चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद आरोपी ने अपने ससुराल पक्ष को गुमराह करने के लिए यह झूठ बताया कि पत्नी और बच्ची ट्रेन से लापता हो गई हैं। इस मामले में मृतका के परिजनों ने आरोपी कुंदन राय चौधरी और उसकी मां के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि सास इस घटना में दोषी नहीं है और हत्या की पूरी साजिश अकेले पति ने रची थी।
मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली, जिसमें न्यायालय ने आरोपी कुंदन राय चौधरी को पत्नी और बेटी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। बताया गया कि शादी के बाद से ही आरोपी अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और किसी अन्य महिला से उसके संबंध भी थे। आए दिन पत्नी को मारपीट कर जान से मारने की धमकियां भी दी जाती थीं।
मृतका अपनी शादी के दो साल बाद पहली बार मायके जाने के लिए निकली थी, लेकिन उसे यह अंदेशा नहीं था कि यह उसका आख़िरी सफर साबित होगा। घटना के बाद से मृतका के परिवार में शोक का माहौल है। अदालत के इस निर्णय से परिजनों को न्याय की उम्मीद जगी है।

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