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कठुआ रेप और हत्या मामला : 3 दोषियों को उम्रकैद, 3 को 5-5 साल की सजा

पठानकोट। देश को झकझोर कर रख देने वाले कठुआ गैंगरेप और मर्डर केस में पठानकोट कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने ग्राम प्रधान सांजी राम, परवेश कुमार, दो विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया, सुरेंद्र वर्मा, हेड कांस्टेबल तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता को दोषी ठहराया है।
मुख्य आरोपी सांजीराम का बेटा विशाल बरी कर दिया गया है। पिछले साल जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि 3 को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। सांजी राम, दीपक खजुरिया और परवेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
पीड़िता परिवार के वकील एडवोकेट मुबीन फारूकी ने कहा, 'पठानकोट अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 6 दोषियों में से 3 को रेप और मर्डर का दोषी पाया। बाकी तीन को सबूत मिटाने का दोषी माना गया। सांझी राम, प्रवेश कुमार, दीपक खजूरिया को 302 (मर्डर), 376 (रेप), 120 बी (साजिश), 363 (किडनैपिंग) के तहत दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने पुलिसकर्मी आनंद दत्ता, सुरेंद्र कुमार, तिलक राज को 201 (सबूतों को मिटाना) के तहत दोषी माना।
पिछले साल 10 जनवरी को बच्ची का किया था अपहरण...
मुख्य आरोपी सांजीराम का बेटा विशाल बरी कर दिया गया है। पिछले साल जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि 3 को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। सांजी राम, दीपक खजुरिया और परवेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
पीड़िता परिवार के वकील एडवोकेट मुबीन फारूकी ने कहा, 'पठानकोट अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 6 दोषियों में से 3 को रेप और मर्डर का दोषी पाया। बाकी तीन को सबूत मिटाने का दोषी माना गया। सांझी राम, प्रवेश कुमार, दीपक खजूरिया को 302 (मर्डर), 376 (रेप), 120 बी (साजिश), 363 (किडनैपिंग) के तहत दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने पुलिसकर्मी आनंद दत्ता, सुरेंद्र कुमार, तिलक राज को 201 (सबूतों को मिटाना) के तहत दोषी माना।
पिछले साल 10 जनवरी को बच्ची का किया था अपहरण...
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