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उचित मूल्य की दुकानों के लिए 28 मई तक मांगे आवेदन
कांगड़ा/धर्मशाला। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग कांगड़ा के जिला नियंत्रक ने बताया कि ये दुकानें विकास खण्ड कांगड़ा के कुलथी, विकास खण्ड कांगड़ा के वार्ड नम्बर 3 के पुराना कांगड़ा तथा वार्ड नम्बर 9 के तहसील चौक कांगड़ा में खोली जाएंगी। इसके लिए इच्छुक प्रार्थियों से प्राथमिकता के आधार पर उचित मूल्य की दुकान आवंटन के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर एकल नारी (जैसा कि महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्धारित किया गया हो), विधवा (जो अपने बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो) महिला मंडल (महिलाओं की सहकारी सभा या महिलाओं का अन्य कोई समूह), शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति (जो उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हो), भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति (जिसके परिवार में कोई भी सदस्य नियमित रूप से रोजगार में न हो), ग्राम पंचायत एवं सहकारी सभाओं से उचित मूल्य की दुकान आवंटन के लिए आवेदन मांगे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता दसवीं पास है। आवेदन पत्र के साथ दसवीं का प्रमाण पत्र, उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक बीपीएल, एससी, ओबीसी तथ एसटी परिवार से संबंध रखता या रखती है, तो इस संदर्भ में प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र लगाने होंगे। यदि आवेदक उसी वार्ड का है जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा, एकल नारी से संबंधित दस्तावेज जो भी उपलब्ध हो की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित छायाप्रतियां भी संलग्न करनी होंगी।
उन्होंने इच्छुक व्यक्तियों व संस्थाओं से अनुरोध किया कि वे आवेदन निर्धारित प्रपत्र उपरोक्त दस्तावेजों सहित 28 मई तक जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कांगड़ा स्थित धर्मशाला के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01892-222877 पर संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर एकल नारी (जैसा कि महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्धारित किया गया हो), विधवा (जो अपने बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो) महिला मंडल (महिलाओं की सहकारी सभा या महिलाओं का अन्य कोई समूह), शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति (जो उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हो), भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति (जिसके परिवार में कोई भी सदस्य नियमित रूप से रोजगार में न हो), ग्राम पंचायत एवं सहकारी सभाओं से उचित मूल्य की दुकान आवंटन के लिए आवेदन मांगे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता दसवीं पास है। आवेदन पत्र के साथ दसवीं का प्रमाण पत्र, उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक बीपीएल, एससी, ओबीसी तथ एसटी परिवार से संबंध रखता या रखती है, तो इस संदर्भ में प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र लगाने होंगे। यदि आवेदक उसी वार्ड का है जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा, एकल नारी से संबंधित दस्तावेज जो भी उपलब्ध हो की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित छायाप्रतियां भी संलग्न करनी होंगी।
उन्होंने इच्छुक व्यक्तियों व संस्थाओं से अनुरोध किया कि वे आवेदन निर्धारित प्रपत्र उपरोक्त दस्तावेजों सहित 28 मई तक जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कांगड़ा स्थित धर्मशाला के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01892-222877 पर संपर्क किया जा सकता है।
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