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जाली मार्कशीट से नौकरी : पूर्व ग्राम सचिव के खिलाफ विजिलेंस ने कोर्ट में पेश किया चालान

यह स्पष्ट है कि आरोपी ने जानबूझकर अपनी आयु कम दिखाने और नौकरी की पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। यह कृत्य सरकारी प्रणाली को धोखा देने और भ्रष्टाचार का एक स्पष्ट मामला है।
इस संबंध में, आरोपी जयबीर सिंह के खिलाफ अभियोग संख्या 05, दिनांक 01.03.2023, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 466 (न्यायालय के रिकॉर्ड की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 470 (जाली दस्तावेज) और 471 (जाली दस्तावेज का असली के रूप में इस्तेमाल करना) के तहत राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक में दर्ज किया गया था। अब, ब्यूरो द्वारा सभी तथ्यों और सबूतों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है, और मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू होगी।
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