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आपदा जिम्मेदारी न निभाई तो सजा के साथ जुर्माना भी

khaskhabar.com : सोमवार, 24 अप्रैल 2017 7:06 PM (IST)
आपदा जिम्मेदारी न निभाई तो सजा के साथ जुर्माना भी
भावानगर/किन्नौर। खंड स्तरीय आपदा प्रबंधन की बैठक का आयोजन पंचायत समिति हाॅल भावानगर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम भावानगर सुरेन्द्र मोहन ने की जबकि तहसीलदार भावानगर देवेन्द्र सिंह भी विशेष तौर पर मौजूद थे। बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों व क्षेत्र में कार्यकर रही पनविद्युत परियोजनाओं के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों से कार्यालय स्तर पर आपदा के समय आपातकालीन एक्शन प्लान बना कर एक माह में एसडीएम कार्यालय में जमा करवाने की हिदायत दी गई। साथ ही सभी विभागों को कार्यालय में कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की ताकीद की गई। एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 56 के तहत आपदा के समय दी गई जिम्मेदारी का र्निवाहन न करने पर संबधित अधिकारी को एक वर्ष तक की सजा व जुर्माना हो सकता है। इसी एक्ट की धारा 32 के तहत जिला आॅथोरिटी आपदा प्रबंधन के लिए किसी भी विभाग से अधिकारी व कर्मचारी ले सकती है। धारा 54 में आपदा की झूठी अफवाह फैलाने पर सजा का प्रावधान है।
बैठक में एनएच विभाग को एनएच-5 में संवेदनशील जगहों की पहचान कर वहां सूचना र्बोड लगाने के आदेश दिए गए व एक महीने में इस बाबत रिपोर्ट देने को कहा गया। इसके अतिरिक्त आईपीएच विभाग को सभी पेयजल टैंको की सफाई करने के आदेश भी दिए गए। इस मौके पर बीडीसी अध्यक्ष मीरा नेगी, एसएचओ भावानगर इन्द्र सिंह, फूड एवं सिविल सप्लाई निरीक्षक दिनेश शर्मा, एक्सईएन जीसी भट्ट, डाॅ ब्रह्मजीत, आरओ भावानगर आरएस नेगी, जेएसडब्ल्यू से अतिरिक्त महा प्रबंधक एमवाई एश्वरप्पा व सुरक्षा प्रमुख नितिन गुप्ता, कृषि विकास अधिकारी, बागवानी विकास अधिकारी सहित अन्य विभागों के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद थे।

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