Advertisement
अयोध्या रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, केस में दाखिल सभी याचिकाएं खारिज

अयोध्या/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अयोध्या विवाद मामले में नौ नवंबर के फैसले को
चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ
ने कहा, "खुली अदालत में समीक्षा याचिकाओं को सूचीबद्ध किए जाने के आवेदन
खारिज किए जाते हैं। हमने पुनर्विचार याचिकाओं और इससे जुड़े कागजात को
सावधानीपूर्वकदेख लिया है। हमें इन पर विचार करने के लिए कोई भी आधार नहीं
मिला है। तदनुसार पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाती हैं।"
शीर्ष अदालत ने विवादित भूमि को राम मंदिर के निर्माण के लिए दे दिया है। इसके अलावा मुस्लिम पक्षकारों को अयोध्या में किसी अन्य स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन देने का भी निर्देश जारी किया गया है।
प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की नई पीठ में न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना शामिल हैं। न्यायमूर्ति खन्ना इस पीठ में नए न्यायाधीश हैं, जिन्होंने रिटायर्ड प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की जगह ली है।
सुप्रीम कोर्ट के चैंबर में यह सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत में नौ नवंबर के फैसले के संबंध में कुल 18 पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थीं। इसमें से अधिकतर याचिकाएं फैसले से अंसतुष्ट मुस्लिम पक्षकारों की हैं।
शीर्ष अदालत ने विवादित भूमि को राम मंदिर के निर्माण के लिए दे दिया है। इसके अलावा मुस्लिम पक्षकारों को अयोध्या में किसी अन्य स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन देने का भी निर्देश जारी किया गया है।
प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की नई पीठ में न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना शामिल हैं। न्यायमूर्ति खन्ना इस पीठ में नए न्यायाधीश हैं, जिन्होंने रिटायर्ड प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की जगह ली है।
सुप्रीम कोर्ट के चैंबर में यह सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत में नौ नवंबर के फैसले के संबंध में कुल 18 पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थीं। इसमें से अधिकतर याचिकाएं फैसले से अंसतुष्ट मुस्लिम पक्षकारों की हैं।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
Advertisement
फैज़ाबाद
उत्तर प्रदेश से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement
Traffic
Features
