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हरियाणा लागू करेगा पदोन्नति में आरक्षण, आयोग से 1 माह में सिफारिश मांगी
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने रेशनलाइजेशन आयोग को विभिन्न विभागों में ग्रुप ए, बी, सी और डी पदों पर पदोन्नति में आरक्षण लागू करने और काडर-वार कमी का आकलन करने के बाद एक माह में सिफारिश देने को कहा है। ताकि इसे जल्दी लागू करने पर विचार किया जा सके।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग के प्रशासनिक सचिव को सेक्रेट्रियल सहायता और सेवा विभाग के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सहित आयोग को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने और इसकी जांच के बाद काडर-वार कमी का आकलन करने तथा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण हेतू, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, ग्रुप ए, बी, सी एवं डी पदों में पदोन्नति में आरक्षण लागू होने की तिथि पर विचार करेगी।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग के प्रशासनिक सचिव को सेक्रेट्रियल सहायता और सेवा विभाग के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सहित आयोग को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने और इसकी जांच के बाद काडर-वार कमी का आकलन करने तथा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण हेतू, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, ग्रुप ए, बी, सी एवं डी पदों में पदोन्नति में आरक्षण लागू होने की तिथि पर विचार करेगी।
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