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हरियाणाः डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल अवैध घोषित, 6 महीने के लिए ESMA लागू

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश के अनुसार, हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 की धारा 4(क) की उप-धारा (1) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छह मास की अवधि के लिए लागू रहेगा।
सरकार के इस कठोर कदम को, डॉक्टरों या स्वास्थ्य कर्मचारियों के संभावित आंदोलन की पृष्ठभूमि में, स्वास्थ्य सेवाओं को आवश्यक श्रेणी में बनाए रखने और किसी भी कीमत पर मरीजों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस आदेश के बाद, स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी या डॉक्टर हड़ताल करता है, तो उसे अवैध माना जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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