Haryana: Strike by doctors and health workers declared illegal, ESMA imposed for 6 months-m.khaskhabar.com
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Jan 20, 2026 11:26 am
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हरियाणाः डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल अवैध घोषित, 6 महीने के लिए ESMA लागू

khaskhabar.com: मंगलवार, 09 दिसम्बर 2025 8:41 PM (IST)
हरियाणाः डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल अवैध घोषित, 6 महीने के लिए ESMA लागू
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित होने से बचाने के लिए कड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की सिफारिश पर, राज्य सरकार ने हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA), 1974 के तहत, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और किसी भी अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की हड़ताल पर 6 माह की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंगलवार को जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय गंभीर रूप से बीमार और अन्य रोगियों की देखभाल सुनिश्चित करने तथा जनसाधारण को आवश्यक चिकित्सा सेवाओं का निरंतर प्रदान करने के लिए लिया गया है। आदेश में राज्यपाल की संतुष्टि का उल्लेख किया गया है कि चिकित्सकों या किसी भी अन्य श्रेणी के अमले (कर्मचारियों) द्वारा कोई भी हड़ताल सार्वजनिक स्वास्थ्य और समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं पर गंभीर रूप से असर डालेगी। स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने और रोगी देखभाल की सुरक्षा के मद्देनजर, यह हड़ताल पर रोक लगाना जनहित में आवश्यक है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश के अनुसार, हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 की धारा 4(क) की उप-धारा (1) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छह मास की अवधि के लिए लागू रहेगा।
सरकार के इस कठोर कदम को, डॉक्टरों या स्वास्थ्य कर्मचारियों के संभावित आंदोलन की पृष्ठभूमि में, स्वास्थ्य सेवाओं को आवश्यक श्रेणी में बनाए रखने और किसी भी कीमत पर मरीजों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस आदेश के बाद, स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी या डॉक्टर हड़ताल करता है, तो उसे अवैध माना जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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