Haryana sets time limit for issuing temporary and new electricity connections-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Feb 8, 2025 6:17 am
Location
Advertisement

हरियाणा ने अस्थाई व नया बिजली कनेक्शन जारी करने की समय-सीमा निर्धारित की

khaskhabar.com : सोमवार, 20 जनवरी 2025 1:48 PM (IST)
हरियाणा ने अस्थाई व नया बिजली कनेक्शन जारी करने की समय-सीमा निर्धारित की


चंडीगढ़, । हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत कृषि पम्पिंग (ए.पी.) श्रेणी को छोड़कर, एल.टी. आपूर्ति के लिए अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन अथवा अतिरिक्त लोड जारी करने की समय-सीमा निर्धारित की है। मुख्य सचिव डा. विवेक जोशी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। अब अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन अथवा अतिरिक्त लोड सम्पूर्ण आवेदन, शुल्क और दस्तावेजों की प्राप्ति से महानगरीय क्षेत्रों में 3 दिन, अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन के अन्दर जारी किया जाएगा।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

Advertisement
Khaskhabar.com Facebook Page:
Advertisement
Advertisement