हरियाणा में अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सरकार हुई सख़्त , 127 मुकदमे किए गए दर्ज

अवैध ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ क्यों उठाने पड़े कठोर कदम ?
बच्चों का लगातार शोषण अवैध ट्रैवल एजेंटों के प्रति सरकार के सख्त रवैये का मुख्य कारण है। इन गुर्गों को कई बार उच्च राशि का बिल बनाकर धोखेबाज वादे करते हुए देखा गया है; विदेश पहुंचने के बाद युवा बेरोजगार हो जाते हैं या फिर मानव तस्करी का शिकार हो जाते हैं। हरियाणा में हर साल हजारों युवा विदेश जाने का सपना देखते हैं, लेकिन इस सपने का फायदा उठाकर बेईमान बिचौलिए उनके सपनों को तोड़ रहे हैं।
क्या है हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन विधेयक, 2025?
इस विधेयक में राज्य के ट्रैवल एजेंटों के लिए सख्त नियम और पंजीकरण प्रक्रिया तय की जाएगी। इसे देखते हुए- ट्रैवल एजेंसियों को किसी भी तरह से पंजीकरण के लिए साइन अप करना होगा। बिना उचित पंजीकरण के कोई भी व्यक्ति ट्रैवल एजेंसी नहीं चला पाएगा। अगर कोई एजेंट अवैध तरीके से युवाओं को विदेश ले जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एक अनूठा निगरानी सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के पारित होने के बाद हरियाणा में अवैध ट्रैवल एजेंटों का खात्मा हो जाएगा और किशोर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
युवाओं से सरकार की अपील
हरियाणा सरकार ने युवाओं को सलाह दी है कि वे किसी ट्रैवल एजेंट के झांसे में न आएं और मान्यता प्राप्त एजेंसियों से ही विदेश यात्रा की योजना बनाएं। सरकार ने इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर जारी करने का सुझाव दिया है, जिससे युवा लोग फर्जी एजेंटों के बारे में शिकायत कर सकें। सरकार की कार्रवाई से न केवल उन लोगों पर रोक लगेगी जो युवाओं को अवैध रूप से विदेश यात्रा में मदद करते हैं, बल्कि विदेश यात्रा की प्रक्रिया भी खुली और सुरक्षित हो जाएगी।
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