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गाजियाबाद : नमो भारत ट्रेन में अश्लील कृत्य का वीडियो वायरल, युवक-युवती और ट्रेन ऑपरेटर पर मुकदमा दर्ज

पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात युवक-युवती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य) और धारा 77 (वॉयेरिज्म) के साथ-साथ आईटी एक्ट की धारा 67 (अश्लील सामग्री प्रसारण) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही, वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल करने वाले ट्रेन ऑपरेटर पर भी अभियोग लगाया गया है।
दरअसल, ट्रेन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस घटना का वीडियो एक कर्मचारी (ट्रेन ऑपरेटर) द्वारा मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया गया था। बाद में उसने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था।
इससे पहले सहायक पुलिस आयुक्त (मसूरी) लिपि नगायच ने बताया था कि मामले में आवश्यक विवेचनात्मक कार्यवाही चल रही है। वीडियो से आरोपियों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जांच में पता चला है कि युवक बीटेक और युवती बीसीए की छात्रा है, दोनों गाजियाबाद के नजदीकी कॉलेजों से हैं।
यह घटना नमो भारत ट्रेन की सुरक्षा और निजता व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। एनसीआरटीसी ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज केवल कंट्रोल रूम से मॉनिटर होती है, लेकिन लीक होने पर सख्त कार्रवाई की गई।
--आईएएनएस
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