गौतमबुद्ध नगर डीएम ने बिल्डर्स को दिए कड़े निर्देश, 31 मई तक कराएं बकाया फ्लैटों की रजिस्ट्री

बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिन बिल्डर्स ने 9 मई 2025 तक ओसीसीसी और सब-लीज डीड की अनुमति प्राप्त कर ली है, वे अपने प्रोजेक्ट्स के सभी बकाया फ्लैट्स की रजिस्ट्री 31 मई 2025 तक हर हाल में पूरी करें। साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी चेतावनी दी कि यदि 15 दिन के भीतर रजिस्ट्री नहीं कराई गई तो संबंधित बिल्डर्स के खिलाफ रेरा अधिनियम और भारतीय स्टांप एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी अतुल कुमार, सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम) बीएस वर्मा, सहायक महानिरीक्षक निबंधन (द्वितीय) ब्रजेश कुमार समेत जिले के सभी उप निबंधक मौजूद रहे। इसके अलावा विहान ग्रीन्स, रतन बिल्डटेक, यमुना बिल्डटेक (मिगसन), एटीएस, देविका गोल्ड होम्स, कैपिटल इन्फ्राप्रोजेक्ट्स, महागुन माईवुड्स, रुद्रा बिल्डवेल आदि प्रमुख बिल्डरों के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि बिल्डर्स फ्लैट खरीदारों को अनावश्यक रूप से परेशान न करें। जो बिल्डर्स बैठक में अनुपस्थित रहे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।
स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा नोएडा प्राधिकरण के 30 तथा ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के 65 बिल्डर्स को रजिस्ट्री कराने के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। बैठक में उपस्थित सहायक महानिरीक्षक निबंधन प्रथम और द्वितीय ने बताया कि फ्लैट्स की त्वरित रजिस्ट्री सुनिश्चित करने के लिए ग्रेटर नोएडा और नोएडा में विशेष पंजीकरण कैम्प का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उपनिबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि बिल्डर्स और फ्लैट आवंटियों की समस्याओं का तत्काल समाधान करें।
--आईएएनएस
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