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पेय पदार्थ की बोतल में मिला फंगस, उपभोक्ता अदालत में केस दायर
फतेहाबाद। ठंडे पेय पदार्थ बनाने वाली कम्पनियां उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य
से खिलवाड़ कर रही है। ऐसा ही एक मामला यहां सामने आया है। गुरु जी बादाम
ठंडाई की बोतल में फंगस पाया गया। उपभोक्ता ने इसकी शिकायत उपभोक्ता अदालत
में की है। फतेहाबाद के जगजीवन पुरा निवासी आरडी गिजरोईया ने 14 जनवरी मंकर
सक्रांति के दिन मोहल्ले में स्थित मित्तल वैरायटी स्टोर से गुरुजी बादाम
ठंडई की दो बोतलें 530 रुपए में खरीदी थी।
बोतलों पर मैन्युफैक्चरिंग तिथि मार्च 2017 अंकित थी और उस पर यह भी लिखा था कि यह पेय पदार्थ निर्माण के 12 महीने बाद तक प्रयोग के लिए बेस्ट है। उक्त दोनों बोतलों में से उन्होंने एक बोतल खोल कर यह पेय पदार्थ घर आए मेहमानों को पिलाया। इसके सेवन से उन्हें उल्टियां होने लगी, पेट में दर्द होने लगा और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल जाना पड़ा। जब घर में रखी दूसरी बोतल को चेक किया तो उस में फंगस नजर आया। उन्होंने गुरुजी ठंडाई पेय पदार्थ की बिक्री करने वाले दुकानदार मित्तल वेरायटी स्टोर, वितरक मधुसूदन सेल एजेंसी फतेहाबाद व निर्माता कंपनी गुरुजी इंटरप्राइजिज प्राइवेट लिमिटेड सोनीपत के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में केस दायर करके उपरोक्त के खिलाफ कार्रवाई करने और 5 लाख रुपए हर्जाना देने की मांग की है।
बोतलों पर मैन्युफैक्चरिंग तिथि मार्च 2017 अंकित थी और उस पर यह भी लिखा था कि यह पेय पदार्थ निर्माण के 12 महीने बाद तक प्रयोग के लिए बेस्ट है। उक्त दोनों बोतलों में से उन्होंने एक बोतल खोल कर यह पेय पदार्थ घर आए मेहमानों को पिलाया। इसके सेवन से उन्हें उल्टियां होने लगी, पेट में दर्द होने लगा और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल जाना पड़ा। जब घर में रखी दूसरी बोतल को चेक किया तो उस में फंगस नजर आया। उन्होंने गुरुजी ठंडाई पेय पदार्थ की बिक्री करने वाले दुकानदार मित्तल वेरायटी स्टोर, वितरक मधुसूदन सेल एजेंसी फतेहाबाद व निर्माता कंपनी गुरुजी इंटरप्राइजिज प्राइवेट लिमिटेड सोनीपत के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में केस दायर करके उपरोक्त के खिलाफ कार्रवाई करने और 5 लाख रुपए हर्जाना देने की मांग की है।
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