Advertisement
फसलों को हुए नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाएगाः जेपी दलाल

रोहतक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने किसानों का आह्वान किया है कि वे मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 3 अप्रैल तक अपनी फसलों का पंजीकरण करवाकर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान दर्ज करवाएं। किसानों के हित में ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल को दोबारा खोला गया है। जो किसान पहले फसलों का पंजीकरण नहीं करवा पाए थे, उन किसानों के लिए यह पोर्टल दोबारा खोला गया है। सरकार द्वारा पारदर्शी प्रणाली से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए आंकलन, सत्यापन और मुआवजे की व्यवस्था की गई है।
जेपी दलाल रोहतक जिले की महम विधानसभा क्षेत्र के खरकड़ा, मोखरा, मदीना, भराण, अजायब, बहलबा, बैंसी, निंदाना समेत कई गांवों में फसलों को हुए नुकसान का अधिकारियों की टीम के साथ जायजा ले रहे थे। प्रदेश में हाल ही में हुई ओलावृष्टि एवं बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे ओलावृष्टि एवं बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान की पारदर्शी तरीके से गिरदावरी करें। ताकि सभी पीडि़त किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा प्राप्त हो सके। अधिकारी 31 मार्च तक गिरदावरी के कार्य को पूर्ण करें। आगामी मई माह तक फसलों के हुए नुकसान का मुआवजा प्रदान कर दिया जाएगा।
कृषि मंत्री ने कहाकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए 72 घंटे में नुकसान का दावा किया जाना अनिवार्य है। फसल का बीमा न करवाने वाले किसान यथाशीघ्र अपनी फसलों को हुए नुकसान का विवरण ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करवाए। जेपी दलाल ने कहा कि सरकार द्वारा गेंहू की फसल के लिए 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने की स्थिति में 15 हजार रुपए तथा 50 से 75 प्रतिशत तक नुकसान की स्थिति में 12 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा निर्धारित किया गया है।
जेपी दलाल रोहतक जिले की महम विधानसभा क्षेत्र के खरकड़ा, मोखरा, मदीना, भराण, अजायब, बहलबा, बैंसी, निंदाना समेत कई गांवों में फसलों को हुए नुकसान का अधिकारियों की टीम के साथ जायजा ले रहे थे। प्रदेश में हाल ही में हुई ओलावृष्टि एवं बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे ओलावृष्टि एवं बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान की पारदर्शी तरीके से गिरदावरी करें। ताकि सभी पीडि़त किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा प्राप्त हो सके। अधिकारी 31 मार्च तक गिरदावरी के कार्य को पूर्ण करें। आगामी मई माह तक फसलों के हुए नुकसान का मुआवजा प्रदान कर दिया जाएगा।
कृषि मंत्री ने कहाकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए 72 घंटे में नुकसान का दावा किया जाना अनिवार्य है। फसल का बीमा न करवाने वाले किसान यथाशीघ्र अपनी फसलों को हुए नुकसान का विवरण ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करवाए। जेपी दलाल ने कहा कि सरकार द्वारा गेंहू की फसल के लिए 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने की स्थिति में 15 हजार रुपए तथा 50 से 75 प्रतिशत तक नुकसान की स्थिति में 12 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा निर्धारित किया गया है।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
Advertisement
रोहतक
हरियाणा से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement
Traffic
Features
