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जाली रसीदों से 8 लाख रुपए दुकान किराया वसूलने वाला पूर्व सरपंच गिरफ़्तार
होशियारपुर। ग्राम पंचायत चब्बेवाल की दुकानों और खोखों का जाली रसीदों से 8,04,000 रुपए किराया वसूली के आरोप में विजिलेंस ब्यूरो ने पूर्व सरपंच शिवरंजन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसने किराए की राशि पंचायत के खाते में जमा नहीं करवाई। ज़िला पुलिस की तरफ से दर्ज मुकद्दमे में वह करीब तीन महीने से फ़रार चला आ रहा था।
ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि चब्बेवाल गांव निवासी हरमिन्दर सिंह ने 31 दिसंबर 2018 को सरपंच का पद संभाला था। चार्ज लेने के बाद पता चला कि ग्राम पंचायत की दुकानों और खोखे आदि के बहुत से किराये दुकानदारों की तरफ बकाया थे। पूर्व सरपंच शिवरंजन सिंह की तरफ से इस किराये की वसूली के समय पंचायत के रिकार्ड की असली रसीद नहीं दी गई। बल्कि जाली रसीदें दे दीं और पंचायत के रिकार्ड में वसूल किए किराए का कोई इंद्राज नहीं किया गया।
ब्लॉक विकास और पंचायत अफ़सर होशियारपुर ने इस घपले की जांच करने के दौरान मौके पर पाया कि पूर्व सरपंच शिवरंजन सिंह ने किराये के 8,04,000 रुपए की वसूली करके पंचायत के खाते में जमा नहीं करवाए हैं। किराये की जाली रसीदें तैयार करके दुकानदारों को दीं। इस पर शिवरंजन सिंह के विरुद्ध धारा 409, 420, 465, 466, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13(1), 13(2) के अधीन थाना चब्बेवाल में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद इस मुकदमे की आगे जांच विजिलेंस ब्यूरो रेंज जालंधर को सौंपी गई थी।
ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि चब्बेवाल गांव निवासी हरमिन्दर सिंह ने 31 दिसंबर 2018 को सरपंच का पद संभाला था। चार्ज लेने के बाद पता चला कि ग्राम पंचायत की दुकानों और खोखे आदि के बहुत से किराये दुकानदारों की तरफ बकाया थे। पूर्व सरपंच शिवरंजन सिंह की तरफ से इस किराये की वसूली के समय पंचायत के रिकार्ड की असली रसीद नहीं दी गई। बल्कि जाली रसीदें दे दीं और पंचायत के रिकार्ड में वसूल किए किराए का कोई इंद्राज नहीं किया गया।
ब्लॉक विकास और पंचायत अफ़सर होशियारपुर ने इस घपले की जांच करने के दौरान मौके पर पाया कि पूर्व सरपंच शिवरंजन सिंह ने किराये के 8,04,000 रुपए की वसूली करके पंचायत के खाते में जमा नहीं करवाए हैं। किराये की जाली रसीदें तैयार करके दुकानदारों को दीं। इस पर शिवरंजन सिंह के विरुद्ध धारा 409, 420, 465, 466, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13(1), 13(2) के अधीन थाना चब्बेवाल में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद इस मुकदमे की आगे जांच विजिलेंस ब्यूरो रेंज जालंधर को सौंपी गई थी।
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