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'हलाला' के नाम पर ससुर ने किया रेप
संभल। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हलाला के नाम पर ससुर द्वारा रेप का मामला सामने आया है। घटना नखासा थाने की है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर उसके ससुर, पति और दो मौलवियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी मुताबिक तीन तलाक के बाद महिला की हलाला के नाम पर जबरन ससुर से शादी कराई गई। ससुर ने महिला का रेप किया और वह गर्भवती हो गई। बाद में उसे फिर घर से निकाल दिया गया।
बरेली के अपर पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश ने बताया कि महिला ने डीएम को लिखित शिकायत की थी। इस शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति ने तीन तलाक दे दिया था। तीन तलाक के बाद उसे वापस अपने पास रखने के लिए हलाला करने को कहा गया।
तलाक हो चुका है, इसलिए हलाला करना पड़ेगा
पीड़िता का निकाह 7 दिसम्बर 2014 को नखासा थाना क्षेत्र के तुर्तीपुरा इलाह इलाके में हुआ था। महिला का आरोप है कि 25 दिसंबर, 2015 की रात को उसके ससुराल के लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। इस मामले में उसने 3 जनवरी, 2016 को अपने ससुराल के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। बाद में 24 दिसम्बर 2016 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और वह अपने ससुराल चली गई। उसके बाद उसके शौहर, ससुर और उसके पति के मामू ने कहा कि चूंकि तलाक हो चुका है, इसलिए अब हलाला भी करना पड़ेगा।
क्या है हलाला
मुस्लिमों में हलाला एक रस्म है। इसे ‘निकाह हलाला’ के नाम से भी जानते हैं। यह रस्म उन तलाकशुदा औरतों के लिए होती है, जो हालात के चलते दोबारा अपने पहले शौहर से निकाह करना चाहती हैं। इसके लिए उन्हें हलाला का पालन करना पड़ता है। शरिया के मुताबिक अगर किसी शख्स ने बीवी को तलाक दे दिया, तो उससे तब तक दोबारा निकाह नहीं कर सकता है जब तक वह किसी दूसरे से निकाह कर तलाक न ले ले। ऐसे में तलाकशुदा मुस्लिम औरत शौहर से तब तक दोबारा शादी नहीं कर सकती जब तक उसने किसी 'अजनबी' से शादी कर उसके संग एक रात न गुजारी हो।
ससुर के साथ कमरे में बंद कर दिया
जानकारी मुताबिक तीन तलाक के बाद महिला की हलाला के नाम पर जबरन ससुर से शादी कराई गई। ससुर ने महिला का रेप किया और वह गर्भवती हो गई। बाद में उसे फिर घर से निकाल दिया गया।
बरेली के अपर पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश ने बताया कि महिला ने डीएम को लिखित शिकायत की थी। इस शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति ने तीन तलाक दे दिया था। तीन तलाक के बाद उसे वापस अपने पास रखने के लिए हलाला करने को कहा गया।
तलाक हो चुका है, इसलिए हलाला करना पड़ेगा
पीड़िता का निकाह 7 दिसम्बर 2014 को नखासा थाना क्षेत्र के तुर्तीपुरा इलाह इलाके में हुआ था। महिला का आरोप है कि 25 दिसंबर, 2015 की रात को उसके ससुराल के लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। इस मामले में उसने 3 जनवरी, 2016 को अपने ससुराल के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। बाद में 24 दिसम्बर 2016 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और वह अपने ससुराल चली गई। उसके बाद उसके शौहर, ससुर और उसके पति के मामू ने कहा कि चूंकि तलाक हो चुका है, इसलिए अब हलाला भी करना पड़ेगा।
क्या है हलाला
मुस्लिमों में हलाला एक रस्म है। इसे ‘निकाह हलाला’ के नाम से भी जानते हैं। यह रस्म उन तलाकशुदा औरतों के लिए होती है, जो हालात के चलते दोबारा अपने पहले शौहर से निकाह करना चाहती हैं। इसके लिए उन्हें हलाला का पालन करना पड़ता है। शरिया के मुताबिक अगर किसी शख्स ने बीवी को तलाक दे दिया, तो उससे तब तक दोबारा निकाह नहीं कर सकता है जब तक वह किसी दूसरे से निकाह कर तलाक न ले ले। ऐसे में तलाकशुदा मुस्लिम औरत शौहर से तब तक दोबारा शादी नहीं कर सकती जब तक उसने किसी 'अजनबी' से शादी कर उसके संग एक रात न गुजारी हो।
ससुर के साथ कमरे में बंद कर दिया
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