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अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से हुए खराबे का बीमा क्लेम हेतु कृषक 72 घण्टे में करें शिकायत

भरतपुर। मौसम विभाग द्वारा जिले में अतिवृष्टि व ओलावृष्टि की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए एवं रविवार से सभी तहसीलों में वर्षा की स्थिति के कारण रबी 2022-23 में सरसों एवं गेहूं की फसल में कृषकों को होने वाले नुकसान के संबंध में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सम्बन्धित बीमा कम्पनी को अपनी शिकायत एवं नुकसान की सूचना 72 घंटे में किया जाना अनिवार्य है।
कृषि विस्तार के संयुक्त निदेशक रमेश चन्द महावर ने बताया कि कृषकों को अतिवृष्टि व ओलावृष्टि के कारण फसलों में हुए नुकसान का बीमा क्लेम हेतु बीमा कम्पनी “रिलाइन्स जनरल इश्योंरेन्स कम्पनी लि0“ के टोल फ्री नम्बर - 1800 102 4088 पर अपनी शिकायत 72 घण्टे के भीतर दर्ज कराकर शिकायत नम्बर प्राप्त कर लें यदि टोल फ्री नम्बर पर सूचना दर्ज नही होने की स्थिति में कृषक अपनी शिकायत निर्धारित आवेदन पत्र पर पूर्ण सूचना भरकर सम्बन्धित क्षेत्र में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारी को तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदन की प्रतियां कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी अथवा बीमा कम्पनी के प्रतिनिधी के पास उपलब्ध है। इसके अलावा बीमित कृषक ब्तवच प्देनतंदबम ।चच डाउनलोड कर आनलाइन भी फसल खराबे की शिकायत बीमा कम्पनी में कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर गठित समिति द्वारा सर्वे कर नियमानुसार बीमा क्लेम दिया जावेगा।
कृषि विस्तार के संयुक्त निदेशक रमेश चन्द महावर ने बताया कि कृषकों को अतिवृष्टि व ओलावृष्टि के कारण फसलों में हुए नुकसान का बीमा क्लेम हेतु बीमा कम्पनी “रिलाइन्स जनरल इश्योंरेन्स कम्पनी लि0“ के टोल फ्री नम्बर - 1800 102 4088 पर अपनी शिकायत 72 घण्टे के भीतर दर्ज कराकर शिकायत नम्बर प्राप्त कर लें यदि टोल फ्री नम्बर पर सूचना दर्ज नही होने की स्थिति में कृषक अपनी शिकायत निर्धारित आवेदन पत्र पर पूर्ण सूचना भरकर सम्बन्धित क्षेत्र में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारी को तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदन की प्रतियां कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी अथवा बीमा कम्पनी के प्रतिनिधी के पास उपलब्ध है। इसके अलावा बीमित कृषक ब्तवच प्देनतंदबम ।चच डाउनलोड कर आनलाइन भी फसल खराबे की शिकायत बीमा कम्पनी में कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर गठित समिति द्वारा सर्वे कर नियमानुसार बीमा क्लेम दिया जावेगा।
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