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फल्गु मेला: 5 से 8 अक्टूबर तक बंद रखने होंगी शराब की दुकानें व ठेके
कैथल। जिलाधीश धर्मवीर सिंह ने फरल गांव में चल रहे फल्गु मेला के शांति पूर्वक संचालन हेतू फल्गु मेला के 3 किलोमीटर की परिधि में स्थित सभी शराब की दुकानें व ठेके 5 अक्तूबर से 8 अक्तूबर तक बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं।
जिलाधीश द्वारा पंजाब एक्साईज एक्ट 1914 की धारा 54 के तहत फल्गु मेला 2018 की 3किलोमीटर की परिधि में स्थित शराब के ठेके व दुकानें बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस अधिनियम को हरियाणा द्वारा लागू किया गया है। यह आदेश आम जन की जानमाल की सुरक्षा तथा मेला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं।
मेला क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था को भंग करने का अंदेशा बना हुआ है, जिसके दृष्टिगत ही यह आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों की अनुपालना उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) कैथल द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधीश द्वारा पंजाब एक्साईज एक्ट 1914 की धारा 54 के तहत फल्गु मेला 2018 की 3किलोमीटर की परिधि में स्थित शराब के ठेके व दुकानें बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस अधिनियम को हरियाणा द्वारा लागू किया गया है। यह आदेश आम जन की जानमाल की सुरक्षा तथा मेला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं।
मेला क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था को भंग करने का अंदेशा बना हुआ है, जिसके दृष्टिगत ही यह आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों की अनुपालना उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) कैथल द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
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