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ईपीएफओ सदस्य अब पीएफ खाते से निकाल सकते हैं 100 प्रतिशत पैसा

श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता वाले सीबीटी ने अपनी बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
भूमि खरीद, नए घर की खरीद या निर्माण या ईएमआई भुगतान के लिए आंशिक निकासी के मामले में, ईपीएफ सदस्यों को अपने ईपीएफ खाते में जमा राशि का 90 प्रतिशत तक निकालने की अनुमति थी।
उल्लेखनीय है कि ईपीएफ सदस्यों के जीवन को सुगम बनाने के लिए, सीबीटी ने ईपीएफ योजना के आंशिक निकासी प्रावधानों को सरल बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 13 जटिल प्रावधानों को एक एकल, सुव्यवस्थित नियम में समाहित किया गया है, जिसे तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: आवश्यक आवश्यकताएं (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवास आवश्यकताएं और विशेष परिस्थितियां।
ईपीएफओ ने निकासी की सीमा को भी उदार बनाने का निर्णय लिया है।
शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार तक निकासी की अनुमति है (विवाह और शिक्षा के लिए कुल 3 आंशिक निकासी की मौजूदा सीमा से)।
साथ ही, सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता को समान रूप से घटाकर केवल 12 महीने कर दिया गया है।
--आईएएनएस
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