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मानसा में नाबालिगों के वाहनों के चालान: ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की दिशा में कदम
इन नाबालिगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानूनी तौर पर 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को ऐसा लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता। इस स्थिति के चलते, यदि कोई नाबालिग सड़क पर दुर्घटना करता है, तो उसके माता-पिता को सजा का भागीदार माना जाएगा, जिसमें तीन साल की सजा का प्रावधान है।
ट्रैफिक अधिकारियों ने अपील की है कि माता-पिता अपने बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करें ताकि सड़क सुरक्षा बढ़ सके और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सके।
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