CBI interrogated former NCB Mumbai chief Sameer Wankhede for 5 hours-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Oct 3, 2023 5:42 am
Location
Advertisement

सीबीआई ने एनसीबी मुंबई के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े से 5 घंटे तक की पूछताछ

khaskhabar.com : रविवार, 21 मई 2023 08:03 AM (IST)
सीबीआई ने एनसीबी मुंबई के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े से 5 घंटे तक की पूछताछ
मुंबई । सीबीआई ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस से संबंधित ।जबरन वसूली मामले में मुंबई में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से शनिवार को 5 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। समीर आर्यन को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर 'ड्रग' लने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार, वानखेड़े शनिवार सुबह करीब 11 बजे अपना बयान दर्ज कराने के लिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में सीबीआई के क्षेत्रीय मुख्यालय पहुंचे थे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि उन्हें पूछताछ के दौरान लंच के लिए ब्रेक दिया गया। वह कई घटों की पूछताछ के बाद करीब 4.30 बजे सीबीआई के कार्यलय से बाहर निकले।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को समीर को 22 मई तक किसी भी कठोर कार्रवाई से राहत दी थी। 2 अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के दौरान 2008 बैच के एक आईआरएस अधिकारी वानखेड़े की भूमिका सीबीआई के रडार पर आ गई है।

गौरतलब है कि पिछली महा विकास आघाड़ी सरकार में मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक और क्रूज छापे में एक गवाह प्रभाकर सेल (जिनकी पिछले साल मौत हो गई थी) ने वानखेड़े और छापेमारी टीम के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए थे।

हालांकि, वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है और उन्होंने न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका, केंद्र सरकार और सीबीआई पर पूरा भरोसा जताया है।

इसके बाद, वानखेड़े को क्रूज छापेमारी मामले से मुक्त कर दिया गया था और बाद में उन पर लगे आरोपों के संबंध में एक आंतरिक जांच की गई थी। यहां तक कि एनसीबी ने आर्यन खान को मई 2022 में उनके खिलाफ सबूतों की कमी के लिए 'क्लीन चिट' दे दी थी।

सीबीआई ने वानखेड़े के अलावा एनसीबी के दो अन्य अधिकारियों विश्व विजय सिंह और आशीष रंजन, और शिप मामले में गवाह केपी गोसावी और सनविले डिसूजा पर मामला दर्ज किया। इस बीच, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को आगे की सुनवाई के लिए वानखेड़े की याचिका पोस्ट की है।

--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

Advertisement
Khaskhabar.com Facebook Page:
Advertisement
Advertisement