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बैंक से 9 लाख ज्यादा ले जाने वाले सरपंच को 2 साल कैद

मानसा। लगभग
5 साल पूर्व स्टेट बैंक आफ पटियाला (ब्रांच नेहरू कालेज) में तैनात हैड
कैशियर की तरफ से गलती के साथ लाखों रुपए की जयादा अदायगी करने के मामले
में स्थानीय एक
अदालत ने दो व्यक्तियों को दो-दो साल की सजा का फैसला सुनाया है।
जानकारी अनुसार करीब 5 साल पहले स्टेट बैंक आफ पटियाला (ब्रांच नेहरू कालेज मानसा) में तैनात हैड कैशियर हरपाल सिंह द्वारा तत्कालीन सरपंच अजमेर सिंह गांव खड़क सिंह वाला
को 2 लाख 64 हजार रुपए की बजाए गलती से 11 लाख 64 हजार रुपए की अदायगी कर दी गई। शाम के समय कैश न मिलने पर बैंक अधिकारी और उक्त कर्मचारियों द्वारा गांव खड़क सिंह वाला में जा कर उक्त सरपंच को इस गलती के बारे बताया, मगर उक्त सरपंच उक्त मामले में अधिक राशि आने के बारे में साफ मुकर गया।
इस बारे में उक्त कैशियर के बयानों पर थाना जोगा की पुलिस ने 2 मई 2011 को सरपंच अजमेर सिंह के खिलाफ धारा 406 के अधीन मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी। तथा बैंक द्वारा अदालत में इस केस की सुनवाई दौरान एक अन्य व्यक्ति को भी शामिल किया गया। जिसके फैसले में स्थानीय जज केएस चीमा की अदालत ने इस केस की सुनवाई करते अजमेर सिंह और गुरजंट सिंह को इस मामले में दोषी मानते हुए उक्त दोनों को दो-दो साल की सजा का फैसला सुनाया है।
अदालत ने दो व्यक्तियों को दो-दो साल की सजा का फैसला सुनाया है।
जानकारी अनुसार करीब 5 साल पहले स्टेट बैंक आफ पटियाला (ब्रांच नेहरू कालेज मानसा) में तैनात हैड कैशियर हरपाल सिंह द्वारा तत्कालीन सरपंच अजमेर सिंह गांव खड़क सिंह वाला
को 2 लाख 64 हजार रुपए की बजाए गलती से 11 लाख 64 हजार रुपए की अदायगी कर दी गई। शाम के समय कैश न मिलने पर बैंक अधिकारी और उक्त कर्मचारियों द्वारा गांव खड़क सिंह वाला में जा कर उक्त सरपंच को इस गलती के बारे बताया, मगर उक्त सरपंच उक्त मामले में अधिक राशि आने के बारे में साफ मुकर गया।
इस बारे में उक्त कैशियर के बयानों पर थाना जोगा की पुलिस ने 2 मई 2011 को सरपंच अजमेर सिंह के खिलाफ धारा 406 के अधीन मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी। तथा बैंक द्वारा अदालत में इस केस की सुनवाई दौरान एक अन्य व्यक्ति को भी शामिल किया गया। जिसके फैसले में स्थानीय जज केएस चीमा की अदालत ने इस केस की सुनवाई करते अजमेर सिंह और गुरजंट सिंह को इस मामले में दोषी मानते हुए उक्त दोनों को दो-दो साल की सजा का फैसला सुनाया है।
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