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8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, आरोपी कमलेश को फांसी की सजा
मामले में कोर्ट ने 8 दिन पहले कमलेश (21) सहित उसके माता-पिता को साक्ष्य मिटाने और सहयोग करने के आरोप में दोषी करार दिया था। इन पर आरोपी के साथ साक्ष्य मिटाने का आरोप था।
घटनाक्रम : बच्ची 29 मार्च 2023 को स्कूल से घर लौटने के बाद, चॉकलेट के लालच में कमलेश के घर गई। इसके बाद, कमलेश ने न केवल उसके साथ बलात्कार किया, बल्कि बेरहमी से उसकी हत्या भी कर दी। उसने बच्ची के शव को 10 टुकड़ों में काटकर थैलियों में भर दिया और उन्हें छिपाने की कोशिश की।
कोर्ट का निर्णय : कोर्ट ने कमलेश को दोषी ठहराते हुए कहा कि "यह अपराध समाज में एक गहरी दरिंदगी की ओर इंगित करता है। ऐसे क्रूर अपराधियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए।" जज संजय भटनागर ने इस फैसले में स्पष्ट किया कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर दंड की आवश्यकता है।
दोषी ने कोर्ट से बाहर आते हुए कहा- मैं निर्दोष हूं, मैंने ये सब मेरे माता-पिता को बचाने के लिए किया है। मुझ पर दबाव बनाया गया है, मैं हाईकोर्ट में अपील करूंगा। मेरे मम्मी-पापा को बचाने के लिए सजा मोल ली है।
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