बीकानेर : पुरानी रंजिश में युवक की हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

शिवबाड़ी निवासी युवक आकाश को 6 अगस्त 2020 की रात फोन कर घर से बुलाया गया था। पहले भारती बेकरी और फिर गोगामेड़ी शिवबाड़ी के पास बुलाकर आरोपियों ने उस पर गुप्ती और धारदार चाकुओं से हमला कर दिया। आकाश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई।
अपर सेशन न्यायालय ने शिवबाड़ी निवासी विजय कंडारा उर्फ बंटी, दीपक सियोता उर्फ बीकानेरी और बापू कॉलोनी निवासी गणेश तेजी को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए 26 गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत सहायता देने की अनुशंसा भी की।
आकाश की मां ने बताया कि बेटे का गणेश, बंटी, पुखराज और दीपक के साथ पिछले दो महीने से विवाद चल रहा था। घटना के दिन आरोपी गणेश ने फोन कर आकाश को बुलाया। पहले से घात लगाए बैठे विजय, दीपक और गणेश ने एक राय होकर उस पर हमला कर दिया।
तीनों दोषियों को सजा सुनाकर कोर्ट ने यह संदेश दिया है कि रंजिश के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यह फैसला मृतक के परिवार के लिए एक तरह की राहत साबित हुआ।
बीकानेर के इस चर्चित मामले में न्यायालय का यह निर्णय न्याय और कानून की ताकत को एक बार फिर साबित करता है।
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