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ज्यादती के आरोपी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास
भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की अदालत ने एक विवाहिता से ज्यादती के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे की अदालत ने सुनाया है। मारपीट और धमकी देने के मामले में भी क्रमश: एक वर्ष व तीन वर्ष की सजा के साथ पांच-पांच सौ रुपए का दंड भी सुनाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 8 अप्रैल 2014 में जिले के चौरी थाना क्षेत्र के एक गांव में सगे भाई निहाला और जीतलाल मड़हे में सो रही विवाहिता को जबरन उठाकर ले गए और विवाहिता के साथ ज्यादती की। विवाहिता को मारापीटा गया और कहीं भी शिकायत करने पर अंजाम बुरा होने की धमकी भी दी। इस मामले में विवाहिता के आरोप पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल की।
यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे की अदालत ने सुनाया है। मारपीट और धमकी देने के मामले में भी क्रमश: एक वर्ष व तीन वर्ष की सजा के साथ पांच-पांच सौ रुपए का दंड भी सुनाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 8 अप्रैल 2014 में जिले के चौरी थाना क्षेत्र के एक गांव में सगे भाई निहाला और जीतलाल मड़हे में सो रही विवाहिता को जबरन उठाकर ले गए और विवाहिता के साथ ज्यादती की। विवाहिता को मारापीटा गया और कहीं भी शिकायत करने पर अंजाम बुरा होने की धमकी भी दी। इस मामले में विवाहिता के आरोप पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल की।
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