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BDA का बड़ा एक्शन : बिना अनुमति बन रहे G+3 हाइराइज भवन को किया सीज

उन्होंने बताया कि इस अवैध हाई राइज बिल्डिंग (जी+3) पर भरतपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025 की धारा 36 के तहत भवन सीलिंग की कार्रवाई की गई है। बीडीए की इस कार्रवाई से शहर में अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है।
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