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डीएम पर विवादित टिप्पणी में आजम खान को दो साल की सजा

पुलिस जांच के बाद मामले में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसके बाद से एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। सरकारी पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एपीओ स्वदेश शर्मा ने बताया कि अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आजम खान को दोषी माना और दो वर्ष की सजा सुनाई।
मामले में शिकायत यह थी कि चुनाव प्रचार के दौरान एक संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी के खिलाफ सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुनाव आचार संहिता और प्रशासनिक गरिमा का उल्लंघन किया गया। अदालत ने इसी आधार पर फैसला सुनाते हुए सपा नेता को दंडित किया।
--आईएएनएस
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