Assault, molestation, and death threats against a young woman and her family in Jaipur over a water drainage dispute-m.khaskhabar.com
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Oct 13, 2026 6:56 am
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जयपुर में पानी निकासी विवाद पर युवती और उसकी मां-बहन पर हमला, छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी, करणी विहार थाने में FIR दर्ज

khaskhabar.com: रविवार, 13 सितम्बर 2026 6:23 PM (IST)
जयपुर में पानी निकासी विवाद पर युवती और उसकी मां-बहन पर हमला, छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी, करणी विहार थाने में FIR दर्ज
जयपुर। राजधानी जयपुर के करणी विहार थाना क्षेत्र स्थित सिरसी रोड पर पानी निकासी और रास्ते के विवाद को लेकर पड़ोसियों द्वारा एक युवती और उसके परिवार पर जानलेवा हमला, मारपीट और छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर करणी विहार पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गिरधर विहार (मीनावाला, सिरसी रोड) निवासी 29 वर्षीय पीड़िता नीतू कंवर पुत्री स्वर्गीय श्रवण सिंह राठौड़ ने थाने में लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि रविवार, 13 सितंबर की सुबह करीब 10:30 बजे उनके घर का रास्ता रोककर बारिश का पानी रोका जा रहा था और नाली का गंदा पानी पाइप के जरिए उनके गेट के सामने छोड़ा जा रहा था। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो पड़ोसी ध्यारी लाल मीणा का बेटा प्रसाद मीणा गाली-गलौज करने लगा और उसने अपने पिता को भी मौके पर बुला लिया। पीड़िता का आरोप है कि प्रसाद मीणा हाथ में लोहे की रॉड लेकर लड़ने आया। जब उसे रोका गया तो पिता-पुत्र दोनों ने मिलकर नीतू, उसकी बहन और बीच-बचाव करने आई मां पर हमला कर दिया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ व गलत हरकतें कीं। वहीं, ध्यारी लाल मीणा ने फावड़े से सिर पर वार किया। पीड़िता को जमीन पर पटककर लात-घूंसों से पीटा गया, जिससे उसकी कमर, सिर और पैर में गंभीर अंदरूनी व बाहरी चोटें आईं। बीच-बचाव करने आई मां को भी गंभीर चोटें पहुंची हैं।
घर में अकेली रहती हैं तीन महिलाएं, पहले भी हुई थी बदसलूकी
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उनके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है और केवल तीन महिलाएं (मां और दो बेटियां) ही रहती हैं। इसका फायदा उठाकर आरोपी पक्ष आए दिन उनके घर का रास्ता रोकता है और तंग-परेशान करता है। आरोप है कि एक ठेकेदार (ओम प्रसाद) के साथ मिलकर पहले भी उनकी मां पर ईंट से हमला किया गया था और घर के सामने बैठकर अश्लील फब्तियां कसी जाती थीं। विरोध करने पर आरोपी झूठे एससी/एसटी (SC/ST) केस में फंसाने, रातों-रात उठवा लेने और जान से मारने की धमकियां देते हैं।
पुलिस ने BNS की धाराओं में दर्ज किया मामला
पीड़िता की लिखित तहरीर पर करणी विहार थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 126(2), 352 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की निष्पक्ष जांच हेड कांस्टेबल राधेश्याम (HC 2064) को सौंपी गई है। पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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