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मतदाता सूचियों में अपडेट के लिए प्राप्त सभी आवेदनों का निस्तारण हो, नए नाम जोड़े जाएं : मुख्य निर्वाचन अधिकारी
जयपुर। निर्वाचन विभाग राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने सोमवार को अलवर स्थित मिनी सचिवालय के कलक्ट्रेट सभागार में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान के सभी जिलों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कार्यक्रम-2025 के तहत प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूचियों का प्रकाशन के संबंध में समीक्षा बैठक ली।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की प्रभावी मॉनिटरिंग कर जिले में ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले सूचियों के अपडेशन कार्य में तेजी लाकर इसे पूर्ण करें। उन्होंने नए मतदाताओं के नाम जोड़ने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि मतदाता सूची में नाम जोडने व स्थानांतरण के आवेदनों को अविलम्ब निस्तारित करे। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन अथवा नए मतदान केंद्र के प्रस्ताव 10 अक्टूबर तक आवश्यक रूप से भिजवाए जाए। उन्होंने नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और पहचान-पत्रा में धुंधली फोटो को अपडेट करने के लिए घर-घर सर्वेक्षण के दौरान सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया।
पहचान-पत्रा प्रिंटिंग और वितरण में देरी नहीं हो
मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाजन ने कहा कि बीएलओ अपने क्षेत्रा में 18 वर्ष आयु वाले युवाओं को मतदाता के रूप में रजिस्टर करने पर विशेष फोकस करना चाहिए। इसके लिए शिक्षण और कोचिंग संस्थाओं आदि के साथ समन्वय किया जा सकता है। उन्होंने मतदाता पहचान-पत्रों की प्रिंटिंग और बीएलओ द्वारा उनके वितरण कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।
अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन 6 जनवरी को
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 29 अक्तूबर को मतदाता सूचियों के ड्राफ्ट के प्रकाशन के बाद 28 नवम्बर तक इन सूचियों पर आम नागरिकों, मतदाताओं और राजनैतिक दलों आदि से दावे और आपत्तियां मांगी जाएंगी। इस बीच 9 तथा 23 नवम्बर को ग्रामीण इलाकों में ग्राम सभाओं और शहरी क्षेत्रों में वार्ड सभाओं आदि में इन सूचियों का पाठन किया जाएगा। इसी प्रकार 10 और 24 नवम्बर को बीएलओ संबन्धित मतदान केन्द्र पर मौजूद रहकर दावे-आपत्तियां और नए आवेदन स्वीकार करेंगे। सभी प्रस्तावों और आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण कर मतदाता सूचियों का प्रकाशन 6 जनवरी को किया जाएगा।
रामगढ विधानसभा क्षेत्रा में नाम निर्देशन की अंतिम तिथि तक जोडे जा सकेंगे नाम
उन्होंने बताया कि रामगढ विधानसभा क्षेत्रा में उप चुनाव की घोषणा होने पर मतदाता सूची से नाम नहीं हटाए जा सकेंगे। साथ ही नए नाम नाम निर्देशन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक जोडे जा सकेंगे। इसके लिए मतदाता ने अपनी आयु 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष पूरी किया जाना अनिवार्य है। शेष विधानसभा क्षेत्रों में नाम जोडे जाने की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने जिले में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कार्यक्रम-2025 का पीपीटी के माध्यम से प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने बैठक में दिए गए निर्देशों की अक्षरशः पालना कराने का विश्वास दिलाया।
बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के विशेषाधिकारी सुरेश चन्द, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पारीक, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनाव व्यय आलोक जैन, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आईटी) एम.एम तिवाडी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कायथवाल सहित जिले के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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