Ajmer Dargah Controversy: Court Accepts Second Petition, Issues Notices to Rajasthan Government and Dargah Committee-m.khaskhabar.com
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अजमेर दरगाह : कोर्ट ने स्वीकार की दूसरी याचिका, राजस्थान सरकार और दरगाह कमेटी को नोटिस जारी

khaskhabar.com: सोमवार, 19 जनवरी 2026 8:03 PM (IST)
अजमेर दरगाह : कोर्ट ने स्वीकार की दूसरी याचिका, राजस्थान सरकार और दरगाह कमेटी को नोटिस जारी
अजमेर | अजमेर की सिविल कोर्ट ने ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली एक और याचिका सोमवार को सुनवाई के बाद स्वीकार कर ली है। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार द्वारा दायर इस याचिका पर न्यायालय ने राजस्थान सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और दरगाह कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। राजवर्धन सिंह परमार बने प्रथम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉ. एपी सिंह ने बताया कि न्यायालय ने राजवर्धन सिंह परमार को इस मामले में मुख्य (प्रथम) पक्षकार माना है। इसका आधार 2022 में परमार द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई वह याचिका है, जिसे कोर्ट में साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। अधिवक्ता के अनुसार, यह इस विषय पर कानूनी रूप से उठाई गई सबसे पुरानी आवाज है।
याचिका में किए गए मुख्य दावे : शिवलिंग की मौजूदगी- याचिका में दावा किया गया है कि दरगाह के नीचे संकट मोचन महादेव का प्राचीन मंदिर और शिवलिंग मौजूद है, जहाँ पुराने समय में पूजा होती थी।
जनसमर्थन का साक्ष्य : न्यायालय में सवा लाख लोगों के शपथ पत्र (Affidavits) पेश किए गए हैं। ये लोग राजस्थान में की गई 7800 किलोमीटर की यात्रा के दौरान महाराणा प्रताप सेना के संपर्क में आए थे।
साक्ष्य के तौर पर नक्शे : याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्होंने दरगाह के नक्शे, रेकी रिपोर्ट और शिवलिंग के चित्रों सहित कई महत्वपूर्ण सबूत कोर्ट को सौंपे हैं।
40 वर्षों से बंद मंदिर जल्द खुलेगा : राजवर्धन सिंह परमार ने कोर्ट के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, "हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। दरगाह के नीचे बंद भगवान शिव का मंदिर जल्द खुलेगा और हम पुष्कर से पवित्र जल लाकर वहां अभिषेक करेंगे।"
21 फरवरी को होगी अगली बड़ी सुनवाई : गौरतलब है कि इसी तरह की पहली याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा 27 नवंबर 2024 को दायर की गई थी। अब कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर अगली सुनवाई के लिए 21 फरवरी 2026 की तारीख तय की है। दरगाह कमेटी द्वारा पेश की गई '7/11' की अर्जी (याचिका की विचारणीयता पर सवाल) पर भी इसी दिन बहस होने की संभावना है।

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