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बाल वाहिनियों का एडीजे ने किया निरीक्षण, निर्धारित मानकां को पूरा करने के दिये निर्देश

khaskhabar.com: बुधवार, 10 दिसम्बर 2025 6:37 PM (IST)
बाल वाहिनियों का एडीजे ने किया निरीक्षण, निर्धारित मानकां को पूरा करने के दिये निर्देश
श्रीगंगानगर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा स्कूलों में संचालित बाल वाहिनियों के नियमानुसार संचालन व मानकों को पूरा करवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। इसकी पालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रविन्द्र कुमार (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्रीगंगानगर के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि प्रकाश सुथार सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्रीगंगानगर ने बुधवार को जिला परिवहन अधिकारी देवानंद, मोटर वाहन निरीक्षक देवेन्द्र कुमार, ट्रेफिक पुलिस इन्चार्ज राजेश व उनकी टीम द्वारा सूरतगढ़ बाईपास, किसान चौक से गुजरने वाली बाल वाहनियों का औचक निरीक्षण किया गया। एडीजे सुथार ने बताया कि माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य में संचालित बाल वाहिनियों में बच्चों को ठूंस-ठूंस कर भरे जाने व निर्धारिक मानकों को पूरा न करने वाली खबरों पर संज्ञान लिया है। इसकी पालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा जिला परिवहन विभाग व ट्रेफिक पुलिस के सहयोग से बाल वाहनियों का औचक निरीक्षण किया गया है। इस अवसर पर ज्यादातर बाल वाहिनियां निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित नहीं होना पाई गई। बाल वाहिनियों में चालकों के पास ना तो वैध अनुज्ञा पत्र, वाहन का बीमा, वाहन का फिटनेस, जीपीएस, लोहे की ग्रिल, अग्निशमन यंत्र, वाहन के पीछे स्कूल का नाम व चालक का नाम आदि मानकों का पूरा होना नहीं पाया गया जो कि बच्चों की सुरक्षा के लिए भयंकर खतरनाक है। जिला परिवहन विभाग व ट्रेफिक पुलिस के द्वारा मौके पर ही कुछ बाल वाहिनियों के चालान कर उन्हें निर्धारित मानकों को पूरा करने के निर्देश प्रदान किये गये व कुछ वाहिनियों को जब्त किया गया। इसी प्रकार एडीजे रवि प्रकाश सुथार द्वारा फलोराडेल पब्लिक स्कूल व चैतन्या पब्लिक स्कूल में जाकर वहां के प्रिंसीपल व वाहन चालकों के साथ समझाईश की गई। इस दौरान स्कूल प्रशासन व चालकों को समस्त बाल वाहनियों में निर्धारित मानकों को पूरा करवाये जाने व दस्तावेजात पूरे करने के निर्देश प्रदान दिये गये। एडीजे ने इस दौरान अभिभावकों से यह अपील की है कि वे स्कूल जाने वाले अपने नाबालिग बच्चों को खुद वाहन लेकर स्कूल जाने की अनुमति नहीं प्रदान करें।
जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जिले के समस्त स्कूल संचालक, प्रबंधक व बाल वाहिनी चालकों से अपील की गई है कि वे अपनी-अपनी बाल वाहिनियों के तमाम दस्तावेजात सहित निर्धारित मानकों को पूरे कर लेवें अन्यथा मानक पूरा नहीं होने की स्थिति में उसी समय उनके चलान किये जायेंगे या उन्हें जब्त कर लिया जावेगा।

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