A case will be registered against the accused of UP Sotiganj racket under the Gangster Act. -m.khaskhabar.com
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यूपी के सोतीगंज रैकेट के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज होगा

khaskhabar.com : मंगलवार, 21 दिसम्बर 2021 11:09 AM (IST)
यूपी के सोतीगंज रैकेट के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज होगा
मेरठ। सोतीगंज में कार तोड़कर ऑटो के कलपुर्जे चोरी करने वाले 25 अन्य आरोपियों पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। मेरठ पुलिस ने पिछले हफ्ते सोतीगंज रैकेट का भंडाफोड़ किया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए शाहजहांपुर में 'बाजार पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार की साहसिक कार्रवाई' पर टिप्पणी की थी।

मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रभाकर चौधरी ने कहा कि पुलिस ने लगभग छह महीने की लंबी जांच पूरी कर ली है, जिसमें कई व्यापारी अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए गए।

"सोतीगंज में कई व्यापारी ऐसे हैं जिन पर पहले से ही 25 से 30 पुलिस मामले हैं। इन मामलों में चोरी, डकैती, धोखाधड़ी और हत्या के प्रयास के आरोप शामिल हैं। हम दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे।"

पुलिस संदिग्ध व्यापारियों की सूची तैयार कर रही है, उनके विवरण की पुष्टि कर रही है और उनकी संपत्तियों और सोशल नेटवर्क की जांच कर रही है।

सोतीगंज बाजार जिसमें 300 से अधिक दुकानें हैं और लगभग 1,000 लोग कार्यरत हैं, 12 दिसंबर से बंद है।

हाजी गल्ला, इकबाल कबड्डी, मन्नू कबड्डी और जीशान समेत इन व्यापारियों की 50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है।

सोतीगंज बाजार भारत में स्पेयर ऑटोमोबाइल पार्ट्स के अवैध व्यापार के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है।

बाजार को उस स्थान के रूप में जाना जाता है, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से चोरी की गई कारों और बाइक सहित वाहनों को नष्ट करने के लिए लाया जाता है।

अधिकारियों ने कहा कि अत्यधिक कुशल मैकेनिक केवल 15 मिनट में एक मोटरसाइकिल और एक घंटे से भी कम समय में एक कार को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं।

--आईएएनएस

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