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बांसवाड़ा में तनाव दौरान पीड़ितों को 31.65 लाख की सहायता राशि स्वीकृत

जयपुर/बांसवाड़ा। ग्रामीण विकास, एवं पंचायती राज, राज्यमंत्री धनसिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार बांसवाड़ा शहर में हुए तनाव के दौरान समस्त पीड़ितों को मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा की गई सर्वे के तहत विभिन्न प्रकार के 180 प्रभावितों को 31 लाख 65 हजार रुपयों की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।
राज्यमंत्री बुधवार को बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवारों को साम्प्रदायिक दंगो, सामाजिक एवं आतंकवादी गतिविधियों के दौरान प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवार जनों को आर्थिक सहायता सम्बन्धी योजना नियम, 2008 के नियमानुसार य 31 लाख 65 हजार की सहायता स्वीकृत की गई है। इसके तहत शहर के घर/दुकान की संरचना के पूर्ण रूप से नुकसान वाले 55 पीड़ितों को पचास-पचास हजार रुपये, घर/दुकान की संरचना के आंशिक रूप से नुकसान पर 20 पीड़ितों को पांच-पांच हजार, आगजनी अथवा अथवा अन्यथा कृषि सम्पत्ति अथवा दुकान में रखे सामान का नुकसान के 72 पीड़ितों को तीन-तीन हजार रुपये तथा जीविकोपार्जन साधन आदि के नुकसान पर 33 पीड़ितों को तीन-तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई है। इस दौरान उन्होंने बताया कि शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने पुलिस बल के अतिरिक्त 21 भू-अभिलेख निरीक्षक, 34 पटवारी और 16 मजिस्ट्रेट्स की चौबीसों घंटों के लिए ड्यूटी लगाई गई है तथा कलेक्ट्रेट में 24 घण्टे के लिए प्रभावी नियत्रंण कक्ष स्थापित किया गया है। उन्होंने शहर में कानून एवं शांति कायम करने के लिए की जा रही कार्यवाही के बारे में बताते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और इस प्रकरण में दोषी किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
राज्यमंत्री बुधवार को बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवारों को साम्प्रदायिक दंगो, सामाजिक एवं आतंकवादी गतिविधियों के दौरान प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवार जनों को आर्थिक सहायता सम्बन्धी योजना नियम, 2008 के नियमानुसार य 31 लाख 65 हजार की सहायता स्वीकृत की गई है। इसके तहत शहर के घर/दुकान की संरचना के पूर्ण रूप से नुकसान वाले 55 पीड़ितों को पचास-पचास हजार रुपये, घर/दुकान की संरचना के आंशिक रूप से नुकसान पर 20 पीड़ितों को पांच-पांच हजार, आगजनी अथवा अथवा अन्यथा कृषि सम्पत्ति अथवा दुकान में रखे सामान का नुकसान के 72 पीड़ितों को तीन-तीन हजार रुपये तथा जीविकोपार्जन साधन आदि के नुकसान पर 33 पीड़ितों को तीन-तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई है। इस दौरान उन्होंने बताया कि शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने पुलिस बल के अतिरिक्त 21 भू-अभिलेख निरीक्षक, 34 पटवारी और 16 मजिस्ट्रेट्स की चौबीसों घंटों के लिए ड्यूटी लगाई गई है तथा कलेक्ट्रेट में 24 घण्टे के लिए प्रभावी नियत्रंण कक्ष स्थापित किया गया है। उन्होंने शहर में कानून एवं शांति कायम करने के लिए की जा रही कार्यवाही के बारे में बताते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और इस प्रकरण में दोषी किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
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