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हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की 29 सेवाएं राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में, निश्चित समय-सीमा में मिलेगी अधिसूचित सेवाएं

महिला श्रमिकों तथा श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु कन्यादान सहायता, पुरुष श्रमिकों तथा उनके पुत्रों के विवाह हेतु शगुन सहायता, महिला श्रमिकों एवं पुरुष श्रमिकों की पत्नियों के प्रसूति हेतु वित्तीय सहायता को भी सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। इसके साथ ही, श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को दांतों के उपचार, चश्मा, साइकिल, महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन, एलटीसी, निःशक्तता, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र/श्रवण सहायक उपकरण, तिपहिया साइकिल तथा श्रमिकों के दृष्टिबाधित, शारीरिक या मनोबाधित निःशक्त बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सेवाएं भी अधिसूचित की गई हैं। इन सभी सेवाओं के लिए 60 दिनों की समय-सीमा तय की गई है।
अधिसूचना में मृतक श्रमिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता, मृतक श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना तथा मृतक श्रमिकों के आश्रितों को दाह संस्कार हेतु वित्तीय सहायता को भी शामिल किया गया है। इन सेवाओं के लिए 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
इसके अतिरिक्त, हरियाणा सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को भी हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। इनमें सिलिकोसिस से प्रभावित श्रमिकों के लिए पुनर्वास सहायता, सिलिकोसिस पुनर्वास पेंशन, पारिवारिक पेंशन, बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, तथा लड़कियों और लड़कों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता शामिल है। इन सेवाओं के लिए 60 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है। मृत्यु उपरांत सहायता तथा अंतिम संस्कार सहायता के लिए 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की अधिकांश सेवाओं के लिए श्रम कल्याण अधिकारी को पदानामित अधिकारी, उप श्रम आयुक्त (कल्याण) को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा कल्याण आयुक्त को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है। वहीं हरियाणा सिलिकोसिस पुनर्वास नीति से जुड़ी सेवाओं के मामलों में सहायक निदेशक/उप निदेशक को पदनामित अधिकारी, संबंधित संयुक्त निदेशक को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा श्रम आयुक्त को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है।
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