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गोकशी के लिए हरियाणा जा रहे ट्रक से 24 गोवंश को कराया मुक्त
अलवर । जयपुर नंबर के ट्रक में गोकशी के लिए हरियाणा ले जाए जा रहे 24 गोवंश को जिले की बानसूर थाना पुलिस ने रविवार-सोमवार देर रात 3:30 बजे मुक्त करा लिया। तीन गोवंश मृत अवस्था में मिले, जिन्हें दफनाया गया। शेष जिंदा 21 गोवंश को पुलिस ने गौशाला को सौंप दिया। ट्रक की तलाशी में 10 लीटर कच्ची हथकढ़ शराब भी मिली। खड़ी सरसों की फसल एवं अंधेरे का लाभ लेकर तस्कर फरार हो गए,जिनकी तलाश पुलिस कर रही है।
अलवर एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि देर रात टीम को सूचना मिली कि प्रागपुरा जयपुर की तरफ से ज्ञानपुरा की ओर आ रहे एक जयपुर नंबर के ट्रक में गोवंश भरा हुआ है। सूचना पर थानाधिकारी बानसूर रविंद्र सिंह कविया के नेतृत्व में थाना पुलिस द्वारा ज्ञानपुरा रोड पर नाकाबंदी की गई। करीब 3:15 बजे आए सन्दिग्ध ट्रक को रुकवाने पर वह तेजी से भागने लगा। जिसका पीछा किया गया तो चतरपुरा से नीमूचाना की तरफ कुंडली नदी पुलिया पर ट्रक सवार तस्कर ट्रक छोड़कर खड़ी सरसों एवं अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए।
एसपी गौतम ने बताया कि पुलिस जाब्ता द्वारा तस्करों का पीछा किया गया, परंतु वे हाथ नहीं आए। ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें कुल 24 गोवंश निर्दयता पूर्वक बंधे हुए मिले। जिनमें से तीन मृत अवस्था में थे। ट्रक के केबिन में 10 लीटर कच्ची शराब भी मिली। ट्रक को जप्त कर फरार तस्करों के विरुद्ध आरबीए एक्ट, आबकारी एक्ट एवं आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर तलाश की जा रही है।
अलवर एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि देर रात टीम को सूचना मिली कि प्रागपुरा जयपुर की तरफ से ज्ञानपुरा की ओर आ रहे एक जयपुर नंबर के ट्रक में गोवंश भरा हुआ है। सूचना पर थानाधिकारी बानसूर रविंद्र सिंह कविया के नेतृत्व में थाना पुलिस द्वारा ज्ञानपुरा रोड पर नाकाबंदी की गई। करीब 3:15 बजे आए सन्दिग्ध ट्रक को रुकवाने पर वह तेजी से भागने लगा। जिसका पीछा किया गया तो चतरपुरा से नीमूचाना की तरफ कुंडली नदी पुलिया पर ट्रक सवार तस्कर ट्रक छोड़कर खड़ी सरसों एवं अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए।
एसपी गौतम ने बताया कि पुलिस जाब्ता द्वारा तस्करों का पीछा किया गया, परंतु वे हाथ नहीं आए। ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें कुल 24 गोवंश निर्दयता पूर्वक बंधे हुए मिले। जिनमें से तीन मृत अवस्था में थे। ट्रक के केबिन में 10 लीटर कच्ची शराब भी मिली। ट्रक को जप्त कर फरार तस्करों के विरुद्ध आरबीए एक्ट, आबकारी एक्ट एवं आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर तलाश की जा रही है।
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