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ग़ैर-कानूनी माइनिंग पर श्री आनंदपुर साहिब में 18 एफआईआर दर्ज, 13 चालान पेश: हरजोत सिंह बैंस

श्री आनंदपुर साहिब। पंजाब सरकार द्वारा राज्य के लोगों को सस्ते भाव पर रेत और बजरी मुहैया करवाने के लिए निरंतर यत्न किये जा रहे हैं। जिनके अंतर्गत जहाँ राज्य भर में सरकारी रेत खदानों की शुरुआत की गई है। वहीं ग़ैर-कानूनी माइनिंग करने वालों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उक्त प्रगटावा कैबिनेट मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस द्वारा यहाँ किया गया।
आनंदपुर साहिब के माइनिंग और पुलिस प्रशासन के साथ सांझा मीटिंग के दौरान हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि ग़ैर-कानूनी माइनिंग किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं की जायेगी। यदि कोई अपना या पराया ग़ैर-कानूनी माइनिंग करता है तो उसके खि़लाफ़ तुरंत नियमों अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए।
उन्होंने कहा कि यदि ग़ैर-कानूनी माइनिंग करने वालों के खि़लाफ़ कार्यवाही में किसी अधिकारी की तरफ से ढील इस्तेमाल की गई तो वह संबंधित अधिकारी के खि़लाफ़ ड्यूटी में कोताही बरतने सम्बन्धी कार्यवाही अमल में लाएंगे। उन्होंने बताया कि ग़ैर-कानूनी माइनिंग करने के मामले में जनवरी से मार्च 2023 तक श्री आनंदपुर साहिब में 18 एफआईआर दर्ज की गई हैं और इनमें से 13 मामलों में कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि कोर्ट द्वारा इन मामलों में 25 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। स. बैंस ने बताया कि श्री आनंदपुर साहिब के अधीन आते क्षेत्र में 29 आरएसएम नोटिस जारी किये गए। इसके इलावा 37,484 मीट्रिक टन रेत भी ज़ब्त की गई है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इसी तरह तीन महीनों के दौरान अन्य राज्यों से लाए जा रहे खनिजों से 7 करोड़ 76 लाख रुपए के टैक्स की आय राज्य सरकार को हुई है।
रोपड़ क्षेत्र के विवरण देते हुये स. हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि रोपड़ में बीते तीन महीनों के दौरान ग़ैर-कानूनी माइनिंग के मामले में 6 मुकदमे दर्ज किये गए हैं, जिनमें कोर्ट ने 9.5 लाख रुपए जुर्माना किया है। उन्होंने बताया कि इसके इलावा पाँच आर. एस. एम. नोटिस भी जारी किये गए जबकि अन्य राज्यों से लाये जा रही रेत-बजरी से 1 करोड़ 99 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है।
कैबिनेट मंत्री ने दोहराया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य में ग़ैर-कानूनी माइनिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग़ैर-कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए सरकारी मशीनरी को सक्रिय किया गया है।
आनंदपुर साहिब के माइनिंग और पुलिस प्रशासन के साथ सांझा मीटिंग के दौरान हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि ग़ैर-कानूनी माइनिंग किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं की जायेगी। यदि कोई अपना या पराया ग़ैर-कानूनी माइनिंग करता है तो उसके खि़लाफ़ तुरंत नियमों अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए।
उन्होंने कहा कि यदि ग़ैर-कानूनी माइनिंग करने वालों के खि़लाफ़ कार्यवाही में किसी अधिकारी की तरफ से ढील इस्तेमाल की गई तो वह संबंधित अधिकारी के खि़लाफ़ ड्यूटी में कोताही बरतने सम्बन्धी कार्यवाही अमल में लाएंगे। उन्होंने बताया कि ग़ैर-कानूनी माइनिंग करने के मामले में जनवरी से मार्च 2023 तक श्री आनंदपुर साहिब में 18 एफआईआर दर्ज की गई हैं और इनमें से 13 मामलों में कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि कोर्ट द्वारा इन मामलों में 25 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। स. बैंस ने बताया कि श्री आनंदपुर साहिब के अधीन आते क्षेत्र में 29 आरएसएम नोटिस जारी किये गए। इसके इलावा 37,484 मीट्रिक टन रेत भी ज़ब्त की गई है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इसी तरह तीन महीनों के दौरान अन्य राज्यों से लाए जा रहे खनिजों से 7 करोड़ 76 लाख रुपए के टैक्स की आय राज्य सरकार को हुई है।
रोपड़ क्षेत्र के विवरण देते हुये स. हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि रोपड़ में बीते तीन महीनों के दौरान ग़ैर-कानूनी माइनिंग के मामले में 6 मुकदमे दर्ज किये गए हैं, जिनमें कोर्ट ने 9.5 लाख रुपए जुर्माना किया है। उन्होंने बताया कि इसके इलावा पाँच आर. एस. एम. नोटिस भी जारी किये गए जबकि अन्य राज्यों से लाये जा रही रेत-बजरी से 1 करोड़ 99 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है।
कैबिनेट मंत्री ने दोहराया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य में ग़ैर-कानूनी माइनिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग़ैर-कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए सरकारी मशीनरी को सक्रिय किया गया है।
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