Muzaffarnagar: RLD MLA sentenced to 15 days imprisonment and Rs 100 fine, got bail-m.khaskhabar.com
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Apr 20, 2024 3:05 am
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मुजफ्फरनगर : रालोद विधायक को 15 दिन कैद और 100 रुपए जुर्माने की सजा, जमानत मिली

khaskhabar.com : गुरुवार, 22 दिसम्बर 2022 9:41 PM (IST)
मुजफ्फरनगर : रालोद विधायक को 15 दिन कैद और 100 रुपए जुर्माने की सजा, जमानत मिली
मुजफ्फरनगर। जिले की सांसद/विधायक अदालत ने विधानसभा चुनाव 2017 में रालोद विधायक नामांकन के दौरान धारा 144 (आदर्श आचार संहिता उल्लंघन) के आरोप में पुरकाजी विधायक अनिल कुमार 15 दिन की कैद और 100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी करार दिए जाने के बाद विधायक ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसे मंजूर कर लिया गया।
अनिल कुमार मुजफ्फरनगर जिले की पुरकाजी विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं।
विधानसभा चुनाव 2017 में रालोद नेता और पुरकाजी से मौजूदा विधायक अनिल कुमार ने नामांकन किया था। नामांकन के बाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया था। आरोप था कि अनिल कुमार ने अपने समर्थकों संग ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचकर नामांकन किया था। इस मामले में पुलिस ने जांच में विधायक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
आप को बता दें कि, भाजपा विधायक विक्रम सैनी को कवाल दंगों में दोषी करार देते हुए एमपी-एमएलए अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई और 5 दिसंबर को खतौली विधानसभा में हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी को हार का सामना करना पड़ा और सपा-रालोद गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को जीत हासिल हुई। हालांकि आज विधायक अनिल कुमार को हुई 15 दिन की सजा का उनकी विधायकी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
--आईएएनएस

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