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कर्नाटक के शख्स को बेटी से रेप के आरोप में 20 साल की जेल
जेल की सजा के अलावा, न्यायाधीश एन. श्रीपदा ने आरोपी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और राज्य सरकार को पीड़िता को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये देने का निर्देश दिया।(आईएएनएस
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