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RPSC: सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों की काउंसिलिंग 20 को
अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी गृह (ग्रुप-1) विभाग संवीक्षा परीक्षा 2021 के तहत विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग 20 जनवरी 2023 को होगी। आयोग सचिव एचएल अटल ने बताया कि गृह (ग्रुप-1) विभाग (राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला) के 3 खंडों डीएनए डिवीजन, साइबर फोरेंसिक डिवीजन एवं पॉलीग्राफ डिवीजन के इन पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए संवीक्षा परीक्षाओं का आयोजन 10 से 12 जून 2022 तक किया गया था। संवीक्षा परीक्षा के फलस्वरूप जारी विचारित सूचियों में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग आयोग कार्यालय में 20 जनवरी को प्रातः एवं सायं सत्र में संपादित की जाएगी।
अटल ने कहा कि विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन-पत्र (दो प्रतियों में) समस्त प्रविष्टियां पूर्ण कर संबंधित शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, जाति, मूल-निवास एवं अन्य दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां (एक प्रति में) संलग्न कर मूल दस्तावेजों सहित निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। इस दौरान राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पूर्णतः पालना भी करनी होगी।
उन्होंने बताया कि विस्तृत आवेदन पत्र, निर्धारित प्रपत्र मे अनुभव प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। काउंसिलिंग में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
अटल ने कहा कि विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन-पत्र (दो प्रतियों में) समस्त प्रविष्टियां पूर्ण कर संबंधित शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, जाति, मूल-निवास एवं अन्य दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां (एक प्रति में) संलग्न कर मूल दस्तावेजों सहित निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। इस दौरान राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पूर्णतः पालना भी करनी होगी।
उन्होंने बताया कि विस्तृत आवेदन पत्र, निर्धारित प्रपत्र मे अनुभव प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। काउंसिलिंग में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
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