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'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान की कंपनी और नेटफ्लिक्स को भेजा समन

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने वानखेड़े को कुछ बातों को स्पष्ट करने का आदेश देते हुए संशोधित याचिका दाखिल करने को कहा था। जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरेव की पीठ ने बुधवार को समीर वानखेड़े की संशोधित याचिका पर सुनवाई की।
बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने वानखेड़े की ओर से दलीलें पेश की और बताया कि वेब सीरीज के कारण वानखेड़े और उनके परिवार को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है।
नेटफ्लिक्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने कोर्ट में कहा कि सभी पक्ष एक ही स्थान पर निवास नहीं करते, इसलिए दिल्ली में यह मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि सामान्य रूप से कोई निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं किया जा सकता।
उन्होंने दोनों पार्टी को समन जारी करते हुए कोर्ट में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 अक्टूबर को होगी।
इस मुकदमे में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नेटफ्लिक्स, एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर), गूगल एलएलसी, मेटा प्लेटफॉर्म्स, आरपीजी लाइफस्टाइल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और जॉन डो को प्रतिवादी बनाया गया है।
समीर वानखेड़े ने दावा किया है कि वेब सीरीज में जानबूझकर उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण और मानहानिकारक सामग्री डाली गई है। समीर वानखेड़े और आर्यन खान का मामला वर्तमान में मुंबई की एक विशेष एनडीपीएस अदालत में चल रहा है।
--आईएएनएस
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