Advertisement
अनिल कपूर की इजाजत के बगैर यूज नहीं की जाएगी आवाज, इमेज, निक नेम और नाम
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि किसी शख्स के नाम, आवाज, इमेज या फिर डायलॉग को अवैध तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसी सेलेब को एंडोर्स करने पर कई लोगों की आजीविका निर्भर करती है, इसे अवैध रूप से इस्तेमाल करने की अनुमति देकर खराब नहीं किया जा सकता। तुरंत लिंक हटाने के दिए आदेश
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कई लोग दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज को भी अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का अधिकार है। लोगों के इस तरह के वीडियो वायरल करने पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और सेंट्रल गर्वमेंट को सभी लिंक तुरंत हटाने के भी निर्देश दिए हैं। अनिल ने याचिका में क्या कहा था
इससे पहले अनिल ने अपनी याचिका में कहा था कि सोशल मीडिया समेत कई प्लेटफार्म्स जैसे जॉन, डज पर उनके नाम के इनिशियल AK या उनके निक नेम लखन, मिस्टर इंडिया, मजनू भाई और झक्कास जैसे शब्दों का गलत इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं उनके नाम, तस्वीर व अन्य चीजों का अवैध तौर पर AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के जरिए सार्वजनिक और व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्टर का कहना था कि इससे उनकी इमेज खराब होती है और पर्सनालिटी पर भी बुरा असर पड़ता है। अनिल ने कोर्ट से मांग की थी कि इसे रोकने के लिए कानूनी उपाय किया जाए और आदेश जारी कर अदालत एक उदाहरण पेश करे। वर्कफ्रंट पर अनिल कपूर जल्द ही भूमि पेडनेकर और शहनाज गिल के साथ फिल्म ‘थैंक यू फॉर कमिंग’ में दिखाई देंगे। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था, जिसमें अनिल कपूर भी नजर आए थे।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
यह भी प�?े
Advertisement
बॉलीवुड
Advertisement