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अशोधित सीवर को ड्रेन में डालने पर फर्म पर पांच लाख का जुर्माना

प्राधिकरण की तरफ से अंतिम अवसर दिया गया है। फर्म को शीघ्र नौ लाख रुपये प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा लीज डीड की शर्तों के अनुसार कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
--आईएएनएस
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