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UP: लिव इन रिलेशनशिप में हत्या के दोषी प्रेमी को उम्रकैद

भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही की अदालत ने हत्या के एक मामले में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने पति की मौत के बाद प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की चाकू मारकर हत्या के मामले में न्यायालय ने हत्यारे प्रेमी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष में मुताबिक, दो बच्चों की मां शबनम अपने पति की मौत के बाद कालीन बुनाई का काम करने वाले मुसब्बिर के साथ भदोही कोतवाली के बड़ी बाग में बीते एक वर्ष से बतौर पति-पत्नी रह रहे थे। पिछले वर्ष दो दिसंबर को मुसब्बिर और शबनम के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद मुसब्बिर ने चाकू से शबनम पर ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया और फरार हो गया। घटना के बाद पड़ोसी शबनम को अस्पताल ले गए जहां चिकित्स को ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मामले में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान घटना का दोषी पाते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी मुसब्बिर को आजीवन कारावास के साथ दस हजार का अर्थ दंड और आम्र्सएक्ट में तीन वर्ष की कारावास और पांच हजार रुपये अर्थ दंड सुनाया है। जुर्माने की आधी रकम मृत का की बेटी को देने का फैसला सुनाया गया है।
--आईएएनएस
अभियोजन पक्ष में मुताबिक, दो बच्चों की मां शबनम अपने पति की मौत के बाद कालीन बुनाई का काम करने वाले मुसब्बिर के साथ भदोही कोतवाली के बड़ी बाग में बीते एक वर्ष से बतौर पति-पत्नी रह रहे थे। पिछले वर्ष दो दिसंबर को मुसब्बिर और शबनम के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद मुसब्बिर ने चाकू से शबनम पर ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया और फरार हो गया। घटना के बाद पड़ोसी शबनम को अस्पताल ले गए जहां चिकित्स को ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मामले में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान घटना का दोषी पाते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी मुसब्बिर को आजीवन कारावास के साथ दस हजार का अर्थ दंड और आम्र्सएक्ट में तीन वर्ष की कारावास और पांच हजार रुपये अर्थ दंड सुनाया है। जुर्माने की आधी रकम मृत का की बेटी को देने का फैसला सुनाया गया है।
--आईएएनएस
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